पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन की कार को मारी टक्कर, दो गिरफ्तार
पंजाब की महिला आयोग की चेयरपर्सन की गाड़ी और सुरक्षा में चल रही जिप्सी को एक स्विफ्ट कार से चार बार टक्कर मारी। इस मामले में दो आरोपित गिरफ्तार किए गए।
पानीपत, जेएनएन। दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे लुटेरों का अड्डा बनता जा रहा है। इस बार हाईवे के लुटेरों ने पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने सोनीपत से पानीपत तक पीछा कर चेयरपर्सन की गाड़ी को टक्कर मार हमले का प्रयास किया। एसपी स्पेशल टीम बदमाशों की तलाश में लग गई। बाद में मामला रोड रेज का निकला।
दिल्ली से शादी समारोह से बुधवार सुबह घर चंडीगढ़ लौट रहीं पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की कार व सुरक्षा जिप्सी को स्विफ्ट कार सवार दो युवकों ने टक्कर मार दी। दोनों आरोपितों ने समालखा से पानीपत बस स्टैंड तक करीब 18 किलोमीटर तक चेयरपर्सन की गाड़ी का पीछा भी किया।
चार बार मारी टक्कर
घटना सबुह 6:45 बजे की है। चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने पुलिस को शिकायत दी कि वे करीब पांच बजे दिल्ली से चंडीगढ़ कार्यालय जाने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी से निकली थी। समालखा के पास स्विफ्ट कार ने उनकी गाड़ी की नुकसान पहुंचाने के लिए पीछा किया। कार ने उनकी और सुरक्षा जिप्सी को चार बार टक्कर मारी। आरोपितों उन्हें इशारे करके ओवरटेक करके टोल प्लाजा के पास से भाग गए। आरोपितो के हाथ में कोई वस्तु भी थी। आरोपितों की गाड़ी का फोटो व नंबर भी पुलिस को दे दिया गया।
एसपी ने डीएसपी सिटी को सौंपी जिम्मेदारी
उन्होंने फ्लाईओवर पर थाना शहर के पहुंची तो एसपी सुमित कुमार को सरकारी मोबाइल फोन नंबर पर कॉल करके वारदात की जानकारी दी। इससे पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। एसपी ने डीएसपी सिटी सतीश कुमार गौतम को आरोपितों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी।
दो घंटे में दबोचे दो युवक
इसके बाद थाना शहर प्रभारी संदीप कुमार और सीआइए-1 की टीम ने एसडीएम कार्यालय से दो घंटे की मशक्कत के बाद कार के नंबर का पता लगाया। कार रेवाड़ी नंबर की थी। पुलिस ने आरोपित सिद्धार्थ नगर के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र गुरविंद्र व बीसीए पास लवप्रीत को घर से काबू किया। गाड़ी गुरङ्क्षवद्र चला रहा था। नवंबर 2018 में गुरविंद्र ने कार खरीदी थी। थाना शहर प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि गुरिवंद्र व लवप्रीत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई।
पहले धारा 354डी धारा जोड़ी, बाद में चेयरपर्सन से बात कर हटाई
डीएसपी मुख्यालय सतीश कुमार वत्स ने लघु सचिवालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि गुरविंद्र और लवप्रीत ने पूछताछ की तो पता चला कि गुरविंद्र ने किसी दुर्भावना से गाड़ी का पीछा नहीं किया और न ही टक्कर मारी थी। पहले दोनों आरोपितों के खिलाफ 279, 336, 354डी (किसी महिला का पीछा करना), 427 और 294 के तहत केस दर्ज किया। बाद में चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी से बात की तो आरोपितों ने दुर्भावना से पीछा नहीं किया था। इसी वजह से धारा 354डी को हटा दिया गया।