अंबाला नगर परिषद में चुनावों का इंतजार, गठन के ढाई साल बाद भी नहीं हुए चुनाव

अंबाला नगर परिषद सदर छावनी गठन के ढाई साल बाद भी नहीं हुए चुनाव। कानूनन नई अधिसूचित नप के एक वर्ष के भीतर होने चाहिए। सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव टालने हेतु 3 बार करना पड़ा था कानूनी संशोधन।

By Rajesh KumarEdited By: Publish:Fri, 13 May 2022 04:04 PM (IST) Updated:Fri, 13 May 2022 04:04 PM (IST)
अंबाला नगर परिषद में चुनावों का इंतजार, गठन के ढाई साल बाद भी नहीं हुए चुनाव
अंबाला नगर परिषद में ढाई साल बाद भी नहीं हुए चुनाव।

अंबाला, जागरण संवाददाता। अंबाला नगर निगम से छावनी नगर परिषद के गठन के ढाई साल बाद भी नगर परिषद छावनी के चुनाव नहीं हो सके हैं। 11 सितंबर 2019 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी एक गजट नोटिफिकेशन से तत्कालीन संयुक्त अंबाला नगर निगम में से सदर क्षेत्र को बाहर कर उसके लिए अलग नगर परिषद का गठन कर दिया गया था।

इसके बाद मार्च 2020 में यहां कुल 31 वार्ड भी निर्धारित कर दिए गए। जबकि 31 दिसंबर 2020 को उनकी फाइनल वार्डबंदी की नोटिफिकेशन भी कर कर दी गई थी। इतना ही नहीं 9 फरवरी 2021 को उन वार्डों में से कौन-कौन से वार्ड महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़े वर्ग (बीसी ) के व्यक्तियों (उम्मीदवारों ) के लिए आरक्षित होंगे, इस बारे नोटिफिकेशन भी जारी हुई लेकिन आजतक चुनाव नहीं हो सके।

नगर परिषद के अस्तित्व में खड़े हुए सवाल

इसी कारण अब नगर परिषद के कानूनी अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट अधिवक्ता एवं अंबाला शहर निवासी हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा म्युनिसिपल (नगरपालिका)  कानून, 1973 ,  जो सभी नगरपालिकाओं और नगर परिषदों पर लागू होता है कि वर्तमान धारा 12(2) के अनुसार नव गठित (पुनर्गठित भी)  नगर परिषद और नगर पालिका के पहले आम चुनाव उन्हें अधिसूचित/घोषित करने के एक वर्ष के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने चाहिए।

निर्धारित एक वर्ष के भीतर अर्थात 10 सितंबर, 2020 तक, बेशक कोरोना-वायरस संक्रमण  फलस्वरूप  व्याप्त परिस्थितियों या अन्य किसी कारण से इसके पहले आम चुनाव नहीं करवाए जा सके। अत: ऐसी  परिस्थिति में कानून में संशोधन किया जाना जरूरी था। ताकि उक्त चुनाव करवाने की मौजूदा एक वर्ष की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सके। परंतु आज तक ऐसा नहीं किया गया।

27 दिसंबर 2020 को करवाए गए थे सोनीपत में चुनाव

अगस्त 2020  में प्रदेश विधानसभा द्वारा हरियाणा नगर निगम (संशोधन) कानून, 2020  पारित किया गया था।  इसी कारण हरियाणा में नई  नगर निगम के पहले आम चुनाव उसको नोटिफाई करने से साढ़े पांच वर्षों तक करवाएं जाने का प्रावधान किया गया। इसका सीधा प्रभाव  जुलाई, 2015 में नगर परिषद को अपग्रेड कर बनाई गई  सोनीपत नगर निगम पर हुआ था। उसके पहले चुनाव 27  दिसंबर 2020 को करवाए गए थे। इससे पहले वह  समय सीमा पांच वर्ष अर्थात सोनीपत नगर निगम के पहले  चुनाव जुलाई 2020 तक करवाए जाने थे। उससे पूर्व वर्ष 2019 और 2018 में भी दो बार कानूनी संशोधन किया गया था।

चुनावों की कोई तारीख नहीं आई

अभी नगर परिषद के चुनावों की कोई तारीख नहीं आई है। जैसे ही तारीख आएगी आपको बता दिया जाएगा।

-राजेश, सचिव नगर परिषद।

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