शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक भरना होगा प्रॉपर्टी रिटर्न

प्रदेश के सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को हर वित्त वर्ष के अंतिम में प्रापर्टी रिटर्न भरनी होती है। ऐसे में निदेशक सेकेंडरी शिक्षा सदन हरियाणा पंचकूला ने पत्र लिखा है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 06:06 AM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 06:06 AM (IST)
शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक भरना होगा प्रॉपर्टी रिटर्न
शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक भरना होगा प्रॉपर्टी रिटर्न

जागरण संवाददाता, पानीपत : शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 की 30 अप्रैल तक भरनी होगी प्रॉपर्टी रिटर्न भरनी होगी। इसको लेकर निदेशक सेकेंडरी शिक्षा सदन हरियाणा, पंचकूला ने निदेशक एससीईआरटी, गुरुग्राम के अलावा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व डाइट प्राचार्य को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। प्रॉपर्टी रिटर्न सभी को ऑनलाइन भरनी होगी।

गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को हर वित्त वर्ष के अंतिम में प्रापर्टी रिटर्न भरनी होती है। ऐसे में निदेशक सेकेंडरी शिक्षा सदन हरियाणा, पंचकूला ने पत्र लिखा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने अधीनस्थ कार्यरत प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के सभी सरकारी कर्मचारियों से वित्त वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न 30 अप्रैल तक हर अवस्था में भरवाना सुनिश्चित करे।

साथ ही इस बारे में निदेशालय को 5 मई तक यह प्रमाणपत्र भेजना होगा की उनके अधीनस्थ कार्यरत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की प्रॉपर्टी रिटर्न भरनी लंबित नहीं है। ताकि सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को उक्त काम को उच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा है।

चौकीदारों से कराया जाएगा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का काम

महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सीएम की बजट घोषणा पैरा 67 के अनुसार राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता उपलब्ध करवाने के बारे में पत्र लिखा है। इससे पहले भी मार्च माह में पत्र लिखकर एजुसेट में लगे चौकीदारों द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का कार्य करवाने के लिए उनकी सहमति सप्ताह के अंदर मांगी गई थी, लेकिन आज तक उपरोक्त सूचना उपलब्ध नहीं हुई। ऐसे में महानिदेशक ने उपरोक्त सूचना निदेशालय में तीन दिन के अंदर भिजवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मामले में देरी व कोताही के लिए कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

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