चेक बाउंस में व्यापारी को दो मामलों एक-एक साल की कैद

पानीपत में जेएमआइसी विक्रांत ने चेक बाउंस मामले में हैंडलूम व्यापारी राजेश नरुला को दो मामलों में एक एक साल की कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 21 Dec 2018 11:43 AM (IST) Updated:Fri, 21 Dec 2018 11:43 AM (IST)
चेक बाउंस में व्यापारी को दो मामलों एक-एक साल की कैद
चेक बाउंस में व्यापारी को दो मामलों एक-एक साल की कैद

जासं, पानीपत: जेएमआइसी विक्रांत ने चेक बाउंस मामले में हैंडलूम व्यापारी राजेश नरुला को दो मामले में एक-एक साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 14.80 रुपये पीड़ित को देने होंगे।

सुषमा फर्नि¨शग के मैनेजर विशाल गांधी ने वर्ष 2016 में थाना शहर में आइपीसी 138 के तहत मामला दर्ज कराया। आरोप था कि राजेश ने उनकी फर्म से 64 लाख रुपये का माल खरीदा था। राजेश ने 9 और 3 लाख के चार चेक फर्म को दिये। ये चेक बाउंस हो गए थे। दोनों पक्षों में बैठक भी हुई, लेकिन सुलह नहीं हुई। आरोपित ने राशि भी नहीं लौटाई। इसके बाद से केस कोर्ट में चल रहा था।

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