एसडी कॉलेज के प्रधान डा. एसएन गुप्ता की सदस्यता रद के निर्देश

जागरण संवाददाता पानीपत एसडी एजुकेशन सोसायटी में डॉ. एसएन गुप्ता को गलत तरीके से सदस्यता

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 Aug 2020 07:42 AM (IST) Updated:Sun, 09 Aug 2020 07:42 AM (IST)
एसडी कॉलेज के प्रधान डा. एसएन  गुप्ता की सदस्यता रद के निर्देश
एसडी कॉलेज के प्रधान डा. एसएन गुप्ता की सदस्यता रद के निर्देश

जागरण संवाददाता, पानीपत: एसडी एजुकेशन सोसायटी में डॉ. एसएन गुप्ता को गलत तरीके से सदस्यता देने के मामले में रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ने सदस्यता रद करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. गुप्ता वर्तमान में एसडी पीजी कॉलेज के प्रधान हैं।

पूर्व जिला पार्षद जोगिद्र स्वामी ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सोसाइटी हरियाणा के कार्यालय में आवेदन लगा कर एसडी सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य डॉ. एसएन गुप्ता की सदस्यता रद करने की मांग की थी। आवेदन में आपराधिक धाराओं (19 नवंबर 2005 को 420-406-326 आइपीसी एक्ट में) का हवाला देते हुए कहा गया कि कॉलेज का प्रधान होने के नाते विद्यार्थियों पर इसका खराब असर पड़ेगा। हालांकि मामला हाईकोर्ट में लंबित हैं। इस आवेदन पर रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल से कानूनी सलाह मांगी थी। एडवोकेट जनरल ने साक्ष्यों के आधार पर सलाह दी कि डा. गुप्ता एसडी एजुकेशन सोसायटी की सदस्यता लेने के योग्य नहीं है। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने उन्हें गलत तरीके से सदस्यता दी है। वर्जन :

रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी को यह अधिकार नहीं है कि उनकी सदस्यता रद कर दें। कैलेंडर ऑफ सोसाइटी में यह साफ तौर पर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विपिन सांघी बनाम दिल्ली सरकार के एक केस में निर्णय सुनाते हुए कहा था कि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी के इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है।

डा. एसएन गुप्ता, प्रधान, एसडी कॉलेज

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