हरियाणा में क्‍यों निजी स्‍कूलों की रद्द हो सकती है मान्‍यता, कईयों को थमाए गए हैं नोटिस, जानिए वजह

हरियाणा में स्‍कूलों की मान्‍यता रद्द हो सकती है। दाखिले में मनमानी करने वाले निजी स्‍कूलों पर विभाग कार्रवाई करेगा। राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2011 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2003 का हवाला देकर शिक्षा विभाग ने थमाए मनमानी करने वाले स्कूलों को नोटिस।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Thu, 13 Jan 2022 09:47 AM (IST) Updated:Thu, 13 Jan 2022 09:47 AM (IST)
हरियाणा में क्‍यों निजी स्‍कूलों की रद्द हो सकती है मान्‍यता, कईयों को थमाए गए हैं नोटिस, जानिए वजह
हरियाणा में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए।

अंबाला, जागरण संवाददाता। शिक्षा अधिनियम 134ए के तहत दाखिला देने से इंकार करने वाले निजी स्कूलों पर अब जिला शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभिभावकों की लगातार आ रही शिकायतें और शिक्षा विभाग के फेल हो रहे प्रयासों के बीच जिला शिक्षा विभाग ने 12 स्कूलों को नोटिस जारी कर उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जवाब न देने की सूरत में इन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी अथवा इन की एनओसी को जिला शिक्षा विभाग रद्द कर देगा।

बता दें कि अंबाला में 134ए के तहत दाखिला नहीं मिलने से गुस्साए अभिभावक एक बार जिला शिक्षा सदन पर ताला लगा चुके हैं जबकि बुधवार को ऐसा ही प्रयास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबाला छावनी में भी किया गया हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इसीलिए अब इन स्कूलों को शिक्षा विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी कर कहा है कि क्यों न राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2011 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2003 के तहत नियमों की पालना न करने पर आप की मान्यता रद्द कर दी जाए। साथ ही इसका तीन दिन में जवाब भी मांगा है। जोकि 14 जनवरी को पूरे हो जाएंगे।

प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा कि हम शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब अपने अधिवक्ता से तैयार करवा रहे हैं। जल्दी शिक्षा विभाग को इसका जवाब भी दिया जाएगा। बता दें कि प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की ओर से 134ए को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है। जिसकी अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पुणे जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने कहा कि निजी स्कूलों को पहले भी कई बार मौके दिए जा चुके हैं डीसी के साथ हुई बैठक में भी इस बारे में बातचीत हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी जो निजी स्कूल दाखिला नहीं दे रहे ऐसे स्कूलों को अब सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किए गए हैं।

1973 में से अब तक मात्र करीब 550 के हुए दाखिले

अंबाला जिले की बात करें तो 134ए के तहत 1973 विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूल अलाट किए गए थे लेकिन डीसी एडीसी और तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रयास के बावजूद अभी तक करीब साढे 500 विद्यार्थियों के दाखिले ही हो सके हैं।

जिन 12 स्कूलों को नोटिस उन्हीं में सबसे ज्यादा दाखिले ही होड़

शिक्षा विभाग ने दाखिला न देने पर जिन 12 स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी किया है उन्हीं में सबसे ज्यादा दाखिले की होड़ लगी है इनमें ज्यादातर सभी स्कूल अंबाला छावनी और कैंट के ही हैं। जिन स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस दिया है उनमें अंबाला शहर का तुलसी पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, माइंड ट्री स्कूल सेक्टर 1, सेसिल कान्वेंट स्कूल जूनियर विंग, एसआर दयानंद पब्लिक स्कूल, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, एनसीसी पब्लिक स्कूल, एमएम इंटरनेशनल सद्दोपुर, फ्यूचर डायमंड स्कूल मटेहडी, एसए जैन विजय वल्लभ स्कूल अंबाला सिटी व दो अन्य स्कूल शामिल हैं।

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