Haryana Private School: पहली अप्रैल से बंद होंगे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, दाखिले किए तो संचालकों पर होगी कार्रवाई

हरियाणा ने बगैर मान्यता प्राप्त चल रहे निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। पहली अप्रैल से गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। छापेमारी के लिए क्लस्टर के आधार पर टीमें बनाईं गई हैं। वहीं अगर गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों ने बच्चों के दाखिले लिए तो संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार अवैध रूप से संचालित सभी स्कूलों के नाम सार्वजनिक करेगी।

By Sudhir Tanwar Edited By: Deepak Saxena Publish:Sat, 23 Mar 2024 07:43 PM (IST) Updated:Sat, 23 Mar 2024 07:43 PM (IST)
Haryana Private School: पहली अप्रैल से बंद होंगे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, दाखिले किए तो संचालकों पर होगी कार्रवाई
पहली अप्रैल से बंद होंगे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल (सांकेतिक)।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बगैर मान्यता के चल रहे निजी स्कूल अब बच्चों के दाखिले नहीं कर पाएंगे। निजी स्कूलों को जिस कक्षा तक की मान्यता मिली हुई है, केवल उसी कक्षा तक दाखिले की अनुमति मिलेगी। अवैध रूप से संचालित सभी स्कूलों की सूची अखबारों में प्रकाशित की जाएगी जिससे अभिभावक इनमें अपने बच्चों के दाखिले न कराएं।

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। निजी स्कूल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि जिन विद्यालयों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है, वह पहली अप्रैल से छात्रों का दाखिला न करें। अगर ऐसा कोई मामला पाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी

बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची सार्वजनिक किए जाने के साथ-साथ इन स्कूलों में दाखिला संबंधी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की जिला शिक्षा अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे और फिर इन्हें बंद करने का नोटिस देंगे।

शिक्षा विभाग ने एक मान्यता पर दूसरे गांव में ब्रांच चला रहे निजी स्कूलों पर भी शिकंजा कसा है। बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त स्कूल अपना नाम अलग गांव में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को बेच रहे हैं। नियमानुसार एक स्कूल जिसे जिस गांव या शहर की मान्यता मिली हुई है, सिर्फ उसी स्थान पर ही स्कूल चला सकता है। दूसरे गांव में ब्रांच खोलने पर उसे शिक्षा विभाग से नए सिरे से मान्यता लेनी पड़ती है।

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छापेमारी के लिए क्लस्टर आधार पर बनाई टीमें

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर छापेमारी के लिए क्लस्टर आधार पर टीमें बनाई गई हैं। टीम के सदस्य अपने क्लस्टर में स्कूलों की जांच करेंगे और अवैध रूप से संचालित स्कूलों को बंद कराएंगे। बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास छोटी कक्षा की मान्यता है, लेकिन वे बड़ी कक्षाओं के दाखिले कर रहे है। इन स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अभी तक 282 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को चिन्हित किया जा चुका है, जिन्हें बंद कराया जाएगा।

अस्थायी मान्यता वाले 327 निजी स्कूलों को भी पूरी करनी होंगी शर्तें

अस्थायी मान्यता प्राप्त 327 स्कूलों को भी तभी नए सत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जब वे शर्तों को पूरा करेंगे। शर्तें पूरी किए बगैर यदि कोई स्कूल संचालित हुआ तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 के अनुसार इसे अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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