असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन, ऐसे लिया जा सकता है लाभ
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हर माह तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके लिए हरियाणा में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में भी असंगठित क्षेत्र में लगे 18 से 40 साल के मजदूरों को बुढ़ापे में तीन हजार रुपये महीना पेंशन मिलेगी। अपनी उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान कर कोई भी मजदूर इस योजना में शामिल हो सकेगा। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस), ईएसआइ (राज्य कर्मचारी बीमा) या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। हरियाणा में इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हाे गया है1
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएमएसवाईएम) पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए मजदूरों का पंजीकरण शुरू हो गया है। 15 हजार रुपये तक मासिक कमाई वाले घरेलू नौकर, रेहड़ी-पटरी कामगार, मध्याह्न भोजन कामगार, ईंट-भट्ठा मजदूर, मोची, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर और निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर इसमें शामिल होंगे।
18 साल के मजदूर को हर महीने 55 तो 29 साल के श्रमिक को 100 और 40 साल के मजदूरों को 200 रुपये का अंशदान देना होगा। उनके खाते में इतनी ही राशि केंद्र सरकार डलवाएगी। 60 साल की उम्र से पहले अगर मजदूर की मौत हो जाती है तो उसके जीवन साथी को उसी अंशदान के साथ योजना जारी रखने का हक मिलेगा। हालांकि मृतक का जीवनसाथी चाहे तो श्रमिक द्वारा उस समय तक दिया गया अंशदान लेकर योजना से बाहर निकल सकता है।
यदि पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके जीवन साथी को आधी पेंशन मिलती रहेगी। योजना से जुडऩे के इच्छुक श्रमिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में आधार कार्ड, बैंक पासबुक व आइएफएससी कोड के साथ अपना पंजीकरण करवा सकता है।