हरियाणा में 15 से 29 साल के युवाओं के लिए बनेगी अलग नीति, मिलेगा आरक्षण

हरियाणा सरकार ने 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए अलग से नीति बनाने का फैसला किया है। सरकार ने आर्थिक आधार पर शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Thu, 14 Feb 2019 10:15 AM (IST) Updated:Thu, 14 Feb 2019 10:15 AM (IST)
हरियाणा में 15 से 29 साल के युवाओं के लिए बनेगी अलग नीति, मिलेगा आरक्षण
हरियाणा में 15 से 29 साल के युवाओं के लिए बनेगी अलग नीति, मिलेगा आरक्षण

चंडीगढ़, जेएनएन। चुनावी मोड में आ चुकी प्रदेश सरकार ने युवाओं और किसानों पर खास फोकस किया है। प्रदेश में पहली बार 15 से 29 साल के युवाओं के विकास के लिए हरियाणा राज्य युवा नीति को मंजूरी मिली है। आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दाखिलों में दस फीसद आरक्षण मिलेगा। खिलाडिय़ों के लिए सोनीपत के राई में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ते तेरह जिलों के किसानों को एक साल के लिए दस साल पुराने ट्रैक्टर व कंबाइन चलाने की छूट दी गई है।

आर्थिक पिछड़ों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में मिलेगा दस फीसद आरक्षण

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में करीब दो दर्जन से अधिक अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नई युवा नीति पर मुहर लगा दी है। युवाओं के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई है जिसमें सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वित्त सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे।

एनसीआर के 13 जिलों में दस साल पुराने ट्रैक्टर और कंबाइन चला सकेंगे किसान

इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स गठित की जाएगी जो राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर युवाओं की उन्नति के रास्ते खोलेगी। जल्द ही युवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राज्य युवा आयोग का गठन किया जाएगा।

हरियाणा की सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस फीसद आरक्षण मिलेगा। पांच एकड़ से कम जमीन, एक हजार वर्ग फीट से कम के फ्लैट, नगर पालिकाओं में 100 गज से कम मकान और अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से कम भूखंड के मालिक इस श्रेणी में पात्र होंगे।

खिलाडिय़ों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दिलाने के लिए राई के स्पोट्र्स सेंटर को विकसित कर हरियाणा की पहली स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। खेल विश्वविद्यालय में खिलाडिय़ों को खेलों से संबंधित विभिन्न रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इनमें खेल विज्ञान, फिजियोथैरपी तथा खेल चिकित्सा संबंधी रोजगार के अवसर भी शामिल होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में अलग से एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के संरक्षक होंगे तथा किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात खिलाड़ी को कुलाधिपति बनाया जाएगा।

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कपड़ा उद्योग में 70 फीसद अकुशल श्रमिक हरियाणा के

कैबिनेट बैठक में कपड़ा नीति में संशोधन को मंजूरी मिली है। इससे पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ करीब 50 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन उद्योगों में अकुशल श्रमिकों में हरियाणा के 70 फीसद कर्मचारी होने जरूरी होंगे, जबकि और कुल रोजगार में हरियाणवियों की संख्या न्यूनतम 30 फीसद होनी चाहिए। मुख्य यूनिट के अलावा दो सहायक यूनिट हरियाणा में कहीं भी लगाने की छूट रहेगी। इन एंकर यूनिट को सी और डी ब्लाक में 50 करोड़ रुपये तक 25 फीसद कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।

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किसानों पर लागू नहीं सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का आदेश

एनसीआर के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (राष्ट्रीय हरित ब्यूरो) के आदेश के बावजूद यहां के किसान दस साल पुराने डीजल ट्रैक्टर और कंबाइन हारवेटस्टर का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन्हें दस साल या उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया है।

तेजाब पीडि़त सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पैसा

अगर कोई सरकारी महिला कर्मचारी तेजाब के हमले का शिकार होती है तो उसे आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। जिन पीडि़तों के पास स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र होगा, वे मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। अगर कोई एसिड अटैक पीडि़त इस कोटे से मदद लेता है तो वह दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। तेजाब पीडि़त महिला या लड़की को हर साल शपथपत्र देना होगा कि वह योजना के सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती है।

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