न्यूज बुलेटिन: दाेपहर 12 बजे तक हरियाणा की पांच बड़ी खबरें
हरियाणा की दोपहर 12 बजे तक की पांच बड़ी खबरें पढ़ें।
1. गुरमीत के गनमैन ने किए सनसनीखेज खुलासे, हनीप्रीत व विपासना की बढ़ी मुसीबत
जेएनएन, पंचकूला, [राजेश मलकानियां]। डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख व दुष्कर्म मामलों में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम सिंह का एक गनमैन ने डेरा सच्चा सौदा को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इससे हनीप्रीत और विपासना के लिए मुसीबत बढ़ गई है। गनमैन ने पुलिस के सामने 17 अगस्त को रची गई पूरी साजिश की पोल खोल दी है। यह गनमैन इस बैठक का चश्मदीद है और अब सरकारी गवाह बन गया है।
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2. बैंक अफसर ने तलाक की धमकी दे पत्नी का दोस्त से कराया दुष्कर्म, वीडियो भी बनाई
जेएनएन, पानीपत। गुरुग्राम के एक बैंक अधिकारी ने पत्नी को तलाक की धमकी देकर दोस्त से दुष्कर्म कराया। इस साजिश में ससुर, जेठानी व आरोपी का भाई भी शामिल थे। पीडि़ता ने आरोप लगाया कि महिला थाना पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज कर रखा है, लेकिन कार्रवाई के बजाय उस पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
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3. फोर्टिस अस्पताल को तगड़ा झटका, सरकारी पैनल से हटाया गया
जेएनएन, चंडीगढ़। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल को हरियाणा सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। इस अस्पताल को सरकार के पैनल में हटा दिया गया है। यह अस्पताल डेंगू पीडि़त सात वर्षीय बच्ची की मौत और 16 लाख की बिल वसूल करने के कारण विवाद में है और हरियाणा सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने उसे दोषी करार दिया है।
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4. मुरथल दुष्कर्म प्रकरण: हाई कोर्ट ने मांगी अफसरों की कॉल डिटेल
जेएनएन, चंडीगढ़। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण के मामले में एसआइटी (विशेष जांच दल) ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। एसआइटी ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट हाई कोर्ट व कोर्ट मित्र को बृहस्पतिवार दी। एसअाइटी ने केस डायरी व गवाहों के बयानों की कॉपी भी कोर्ट मित्र को सौंपी। एसआइटी ने इस मामले में अधिकारियों की कॉल डिटेल कोर्ट में नहीं दी। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस अमित रावल की बेंच ने सरकार को कहा कि वह अगली सुनवाई पर अधिकारियों के फाेन कॉल की डिटेल पेश करे।
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5. नए साल के जश्न और शादियों में आतिशबाजी पड़ेगी महंगी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में नए साल के जश्न में शादियों में आतिशबाजी की आैर पटाखे चलाए तो यह बहुत भारी पड़ेगा। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने नए साल में भी पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में पटाखों पर रोक के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड सहित सभी जिला और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विवाह, पार्टी या अन्य कार्यक्रम में पटाखे चलाने पर रोक का आदेश करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट अवमानना का आदेश जारी कर सकता है। हाईकोर्ट का यह आदेश एनसीआर में लागू नहीं होगा।
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