बीफ जांच के लिए बिरयानी के सैंपल भरने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार को नोटिस
बिरयानी के सैंपलों को भरवाकर बीफ चेक करने के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिक पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है।
चंडीगढ़ (वेब डेस्क)। हरियाणा में बीफ पर फैला विवाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा गो सेवा आयोग द्वारा बिरयानी के सैंपलों को भरवाकर बीफ चेक करने के लिए जारी किए गए आदेशों को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए मेवात के नूह निवासी हसीन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।
याचिका में कहा गया कि धर्म विशेष के लोग हरियाणा गो सेवा आयोग के इस निर्णय से आतंकित हैं। मामले में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि हरियाणा गो सेवा आयोग द्वारा मेवात क्षेत्र में बिरयानी के सैंपल लेने के जो आदेश दिए गए हैं वे धर्म विशेष को निशाना बनाने वाले हैं। इसके साथ ही आयोग ने केवल मेवात में इन सैंपलों को भरने के आदेश दिए हैं जो सीधे तौर पर इस क्षेत्र को टारगेट करना है।
पूरे प्रदेश मे कहीं और इस प्रकार की जांच नहीं हो रही है और केवल मेवात क्षेत्र को टारगेट किया गया है। याचिका के अनुसार सैंपल का काम पशु चिकित्सकों द्वारा किया गया, जबकि यह काम फूड सप्लाई विभाग का था। इन सैैंपल का किसी उचित लैब से टेस्ट भी नहीं करवाया गया। सैंपल भरने के लिए नियमों का पालना भी नहीं किया गया।
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