ढींगरा आयोग की रिपोर्ट अगली सुनवाई तक सार्वजनिक न करने के निर्देश

डीएलएफ जमीन सौदे को लेकर गठित ढींगरा आयोग की रिपोर्ट अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट ने सार्वजनिक न करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 13 Dec 2016 04:19 PM (IST) Updated:Tue, 13 Dec 2016 04:48 PM (IST)
ढींगरा आयोग की रिपोर्ट अगली सुनवाई तक सार्वजनिक न करने के निर्देश

जेएएन, चंडीगढ़। ढींगरा आयोग के गठन को चुनौती देनी वाली याचिका पर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी तक हरियाणा सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक न करने को कहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कोर्ट में दलील दी कि ढींगरा आयोग का गठन ही सवालों के घेरे में है। इसके पीछे बड़ा सियासी षडयंत्र है और इसके जरिये मौजूदा सरकार उन्हें जेल भेजना चाहती है तभी तो रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बयान भी दे रहे हैं कि अब याचिकाकर्ता जेल जाएंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस आयोग का गठन करने के पीछे कारण महज उन्हें नुक्सान पहुंचाना है।

हरियाणा सरकार भूपेंद्र सिंह हूडा को जेल भेजना चाहती है। सरकार के ऐसे ही कई बयान अख़बारों की सुर्खियां बन चुके हैं। कोर्ट में दलील दी गई कि ये आयोग महज हरियाणा सरकार की इस मंशा को पूरा करने के लिया बनाया गया है। बहस के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि याचिाककर्ता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस आयोग का गठन नियमाें के तहत हुआ है।

पढ़ें : जाट आंदोलन के अभियुक्तों के खिलाफ गवाह के मुकरने पर डीजीपी से जवाब तलब

chat bot
आपका साथी