Information commission के नोटिस पर ADC नहीं हुए पेश, कारण बताओ नोटिस जारी

सूचना आयोग के सामने जींद सोनीपत व पानीपत जिलों के अधिकारी पेश हुए लेकिन किसी भी जिले का कोई एडीसी पेश नहीं हुआ।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Mon, 03 Feb 2020 06:35 PM (IST) Updated:Mon, 03 Feb 2020 09:07 PM (IST)
Information commission के नोटिस पर ADC नहीं हुए पेश, कारण बताओ नोटिस जारी
Information commission के नोटिस पर ADC नहीं हुए पेश, कारण बताओ नोटिस जारी

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में बेसहारा पशुओं व गोवंश के बारे में सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने राज्य के सभी एडीसी समेत गो सेवा आयोग, शहरी निकाय, पंचायती राज व पुलिस निदेशालय के जन सूचना अधिकारियों को तलब किया था। सोमवार को सूचना आयोग के सामने जींद, सोनीपत व पानीपत जिलों के अधिकारी पेश हुए, लेकिन किसी भी जिले का कोई एडीसी पेश नहीं हुआ।

इस पर आयोग ने कड़ा रूख अपनाते हुए सभी एडीसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सूचना आयोग ने मामले की सुनवाई 22 अप्रैल तक स्थगित करते हुए गो सेवा आयोग, शहरी निकाय, पंचायती राज व पुलिस निदेशालय के अधिकारियों को याची द्वारा मांगी गई जानकारी देने का आदेश दिया। इसी के साथ आयोग ने सभी विभाग के प्रमुख को आदेश दिया कि वह सूचना आयोग में उचित व योग्य अधिकारियों को भेजा करें, ताकि सही जानकारी मिल सके।

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मामले में समालखा के आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने हरियाणा में गाय, बैल, सांड और बेसहारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं के चलते हरियाणा गो सेवा आयोग से 11 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। इस सूचना को तमाम जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों, शहरी स्थानीय निकाय, पुलिस मुख्यालय, पंचायती राज निदेशालय, गो सेवा आयोग व पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों ने उपलब्ध कराना था।

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पशुपालन विभाग के अलावा किसी ने सूचना नहीं दी। जानकारी न देने पर पिछली सुनवाई पर आयोग ने शहरी निकाय, पंचायती राज व पुलिस निदेशालय पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था और सभी एडीसी को समन किया था।

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