अदालत ने सराय की जमीन पर लगाई रोक

नगरपालिका कार्यालय के सामने जमीन पर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मंगलवार को आदेश जारी कर 21 जनवरी तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Oct 2020 05:37 PM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 05:37 PM (IST)
अदालत ने सराय की जमीन पर लगाई रोक
अदालत ने सराय की जमीन पर लगाई रोक

संस, हथीन : नगरपालिका कार्यालय के सामने जमीन पर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मंगलवार को आदेश जारी कर 21 जनवरी तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उक्त जमीन पर शहर के वार्ड नंबर 10 के पार्षद रबिन कुमार ने अदालत में केस डाला था। इसमें वकील चरण सिंह व धर्मेंद्र राजपूत ने बताया कि केस के मुताबिक उक्त जमीन सार्वजनिक संपत्ति सराय के नाम है।

बाजार और मुख्य गहलब रोड से लगने के कारण इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। शिकायतकर्ता रबिन कुमार ने इसकी शिकायत डीसी और नगर आयुक्त से भी की है, जिसमें राजस्व के रिकार्ड की जांच की जा रही है।

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