राष्ट्रीय लोक अदालत में रजामंदी से हुआ केसों का निपटारा

जागरण संवाददाता नूंह हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को ि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 14 May 2022 08:00 PM (IST) Updated:Sat, 14 May 2022 08:00 PM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में रजामंदी से हुआ केसों का निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में रजामंदी से हुआ केसों का निपटारा

जागरण संवाददाता, नूंह: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायिक परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डालसा संदीप गर्ग की अध्यक्षता व सीजेएम एवं डालसा सचिव प्रतीक जैन की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना, मुआवजा केस, मजदूरी, विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामलों, बिजली-पानी बिल मामलों व चेक बाउंस आदि से संबंधित मामलों का आपसी समझौते व सुलह के आधार पर निपटारा किया गया।

अध्यक्ष डालसा संदीप गर्ग ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से केसों का निपटारा जल्द होता है और फरियादी को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलता है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में भविष्य में कोई अपील व पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती, जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है। शनिवार को उपमंडल फिरोजपुर झिरका न्यायिक परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

लोक अदालत में समय की बचत के साथ कोर्ट में केसों का पेंडेंसी रेट होता है कम :

सीजेएम एवं डालसा सचिव प्रतीक जैन ने कहा कि लोक अदालत का आयोजन करने का मकसद लोगों को जल्द न्याय दिलवाना होता है। इससे उनके समय और पैसे की बचत होती है। दूसरी ओर अदालतों में केसों के पेंडेंसी रेट में भी कमी आती है। लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और उनकी कोई अपील नहीं होती।

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