सूचना ना देने पर नारनौल नप के दो ईओ पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया पचास हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता नारनौल नारनौल नगर परिषद में वर्ष 2021 में ईओ रह चुके अभय सिंह यादव व संज

By JagranEdited By: Publish:Thu, 20 Jan 2022 06:35 PM (IST) Updated:Thu, 20 Jan 2022 06:35 PM (IST)
सूचना ना देने पर नारनौल नप के दो ईओ पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया पचास हजार का जुर्माना
सूचना ना देने पर नारनौल नप के दो ईओ पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया पचास हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, नारनौल: नारनौल नगर परिषद में वर्ष 2021 में ईओ रह चुके अभय सिंह यादव व संजय यादव पर आरटीआइ के तहत सूचना न देने पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दो अलग-अलग अपील को सुनने के बाद इन दोनों अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग ने कुल पचास हजार रुपयों में से दिनों के हिसाब से सूचना देने में देरी करने पर जुर्माने की अलग-अलग राशि तय की है। अपील नंबर 5609 की सुनवाई में ईओ संजय यादव पर 6250 रुपये तथा ईओ अभय सिंह यादव पर 18 हजार 750 रुपये का जुर्माना किया है, जबकि दूसरी अपील नंबर 5610 पर फैसला देते हुए ईओ संजय यादव पर 11 हजार 500 रुपये तथा ईओ अभय सिंह पर 13 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे में राज्य सूचना आयोग ने संजय यादव पर 17 हजार 500 तथा अभय सिंह पर 32 हजार 250 रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि 19 फरवरी से 21 अप्रैल तक संजय यादव नारनौल नगर परिषद में ईओ के पद पर कार्यरत थे और इनके बाद 23 जुलाई 2021 तक अभय सिंह यादव इस पद पर थे। इस संबंध में सीमा देवी तथा उनके अधिवक्ता हिमांशु छाबडा ने नगर परिषद से आरटीआइ एक्ट के तहत कुछ जानकारियां मांगी थी। नगर परिषद ने जब इन्हें समय पर सूचना उपलब्ध नहीं दी तो उक्त लोगों ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। बाक्स :

यह जानकारियां मांगी गई थी आरटीआई में :

सीमा देवी ने आरटीआइ एक्ट के तहत नगर परिषद के गेट के पास स्थित दो दुकानों को अचानक सात नवंबर 2020 को ढहाने के बाद कुछ जानकारियां मांगी थी। इसमें इन दुकानों को ढहाने के आदेशों की प्रति, नगर परिषद के रिकार्ड अनुसार मालिक का नाम, विजय पान बनाम नप नारनौल के फैसले की प्रति, सात नवंबर 2020 को उक्त दुकानें व ढहाने के आदेश देने वाले अधिकारियों के नाम पद की जानकारी देने के लिए आवेदन किया गया था।

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