केबल पर चुनाव प्रचार व विज्ञापन के लिए लेनी होगी अनुमति : फुलिया

जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि सभी केबल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सोशल मीडिया एवं एफएम रेडियो संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Apr 2019 07:21 AM (IST) Updated:Thu, 25 Apr 2019 07:21 AM (IST)
केबल पर चुनाव प्रचार व विज्ञापन के लिए लेनी होगी अनुमति : फुलिया
केबल पर चुनाव प्रचार व विज्ञापन के लिए लेनी होगी अनुमति : फुलिया

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि सभी केबल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सोशल मीडिया एवं एफएम रेडियो संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिग कमेटी से लेना अनिवार्य है। इस कमेटी के अध्यक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हैं, जबकि सदस्यों के रूप में चारों विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निग अधिकारी, ऑल इंडिया रेडियो से स्टेशन इंजीनियर, जिला सूचना अधिकारी एनआइसी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लोक संपर्क विभाग के निदेशक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मास कम्यूनिकेशन निदेशालय के सहायक प्रोफेसर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। संबंधित उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जो केबल एवं एफएम रेडियो संचालक किसी भी दल या अभ्यार्थी का चुनाव प्रचार विज्ञापन जिस भी प्रारूप में अर्थात ऑडियो या वीडियो में प्रसारित करता है, तो उसकी दो-दो प्रति, प्रसारित अवधि एवं विज्ञापन खर्च का विवरण भी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिग कमेटी को देना होगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिग कमेटी की अनुमति के बाद ही ऐसे विज्ञापन प्रसारित या प्रसारण किए जा सकेंगे।

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