अदालत में हाजिर न होने के दोषी को डेढ़ साल की कैद

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमित ग्रोवर की अदालत ने गृह भेदन के दोषी को अदालत में हाजिर न होने पर डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक हजार रुपये कस जुर्माना भी लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 06:10 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 06:10 AM (IST)
अदालत में हाजिर न होने के दोषी को डेढ़ साल की कैद
अदालत में हाजिर न होने के दोषी को डेढ़ साल की कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमित ग्रोवर की अदालत ने गृह भेदन के दोषी को अदालत में हाजिर न होने पर डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक हजार रुपये कस जुर्माना भी लगाया है।

असिस्टेंट डिस्ट्रिक अटार्नी दिग्विजय सिंह ने बताया कि झांसा चौक निवासी सुखदेव सिंह उर्फ सूखा पर वर्ष 2004 में गृह भेदन का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद वह अदालत में पेश नहीं हुआ। एसीजेएम नरेश कुमार सिघल की अदालत ने 20 अगस्त 2007 को उसे भगोड़ा घोषित किया था। आरोपित के खिलाफ 20 मार्च 2020 को सदर थाना पुलिस ने अदालत के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी

एसीजेएम अमित ग्रोवर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को डेढ़ साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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