वन विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमले के आरोपित पशु तस्कर को तीन साल की सजा

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश मनीष दुआ की अदालत ने वन विभाग के कर्मियों पर अवैध हथियारों से फायरिग करने के मामले में एक आरोपित को तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में दो आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। मामला दिसंबर 2016 की रात्रि का थाना झांसा के अंतर्गत आने वाले गांव उदारसी के पास नहर पुल का है। वन विभाग कर्मी उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Jan 2020 08:50 AM (IST) Updated:Thu, 16 Jan 2020 08:50 AM (IST)
वन विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमले के आरोपित पशु तस्कर को तीन साल की सजा
वन विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमले के आरोपित पशु तस्कर को तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश मनीष दुआ की अदालत ने वन विभाग के कर्मियों पर अवैध हथियारों से फायरिग करने के मामले में एक आरोपित को तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में दो आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। मामला दिसंबर 2016 की रात्रि का थाना झांसा के अंतर्गत आने वाले गांव उदारसी के पास नहर पुल का है। वन विभाग कर्मी उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे।

जिला उपन्यायवादी श्रीराम ने बताया कि 18 दिसंबर 2016 को वन विभाग ज्योतिसर में कार्यरत अधिकारी जगमाल निवासी मनक माजरी जिला करनाल ने शिकायत दी थी। उसने बताया कि वह अपने स्टाफ सहित नहर के किनारे लगे पेड़ों की सुरक्षा को लेकर रात्रि में नहर पुल के नजदीक नाकाबंदी कर खड़े थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश नंबर के पिकअप वाहन पर सवार युवक ने उन पर फायर कर दिया। वह किसी तरह टीम सहित बच निकले। फायर करने वाले युवक नहर की पटरी से आगे निकल गए। झांसा थाना प्रभारी निर्मल सिंह सूचना मिलते ही दलबल सहित मौके पर पहुंच गए। पिकअप सवार लोग खुद को घिरा देख गाड़ी छोड़कर अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकले।

पुलिस को गाड़ी से चार बैलों को बरामद किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास, कामकाज में बाधा व फायर करने में अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया था। सीआइए-1 को इसकी जांच सौंपी गई थी। पुलिस टीम ने असलम, भजनलाल, काला उर्फ कालू निवासी गंगोह जिला सहारनपुर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इस मामले में काला उर्फ कालू निवासी गंगोह को अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी करार दिया। आरोपित के खिलाफ सहारनपुर में करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोपित सहारनपुर जेल में बंद था। उसको सहारनपुर पुलिस अदालत के आदेश पर कुरुक्षेत्र लेकर आई थी। न्यायधीश ने मनीष दुआ ने दोषी करार देते हुए आरोपित को शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत तीन साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।

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