सिरसमा सरपंच समेत ग्राम सचिव, बीडीपीओ और डीडीपीओ को नोटिस
पिपली । खंड पिपली के गांव सिरसमा में सूचना आयुक्त से पंचायत विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी होने के बाद गांव में गली का निर्माण शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत सिरसमा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सिरसमा खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी पिपली व जिला पंचायत विकास अधिकारी कुरुक्षेत्र को आरटीआइ एक्ट 2005 की धारा 19(3)के तहत जारी किया गया है।
संवाद सहयोगी, पिपली : राज्य सूचना आयुक्त ने गांव सिरसमा के सरपंच, ग्राम सचिव, बीडीपीओ और डीडीपीओ को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद पंचायत विभाग ने आनन फानन में गांव में अधर में लटकी गली का निर्माण शुरू करा दिया।
सूचना आयुक्त लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ने 12 मई को जारी नोटिस में सरपंच सहित सभी अधिकारियों को 10 जून को सूचना आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
गांव सिरसमा के नरेश कुमार ने सुभाष प्रजापति की दुकान से सरदारी लाल के घर तक सड़क निर्माण पर जारी हुई राशि का खर्चा समेत अन्य जानकारी आरटीआइ के तहत मांगी थी। उन्होंने आरटीआइ का कोई जवाब नहीं मिला तो नरेश कुमार ने डीडीपीओ को इसकी अपील की। डीडीपीओ ने सुनवाई करते हुए बीडीपीओ को 24 सितंबर 2019 को हाजिर होने का नोटिस दिया, लेकिन बीडीपीओ हाजिर नहीं हुए।
पंचायत विभाग ने करना था गली का निर्माण : सरपंच
गांव की महिला सरपंच के पति रिकू टंडन ने बताया कि गली के निर्माण के लिए राज्यसभा सांसद रामकुमार कश्यप ने तीन लाख की ग्रांट जारी की गई थी। पंचायत का इस ग्रांट से कोई लेना देना नहीं था। गली का निर्माण पंचायत विभाग की ओर से किया जाना था।
कार्यालय का रिकॉर्ड देखकर ही दे सकते हैं पुख्ता जानकारी : बीडीपीओ
खंड पिपली के बीडीपीओ साहब सिंह ने बताया कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। जब उनसे सूचना आयुक्त का नोटिस मिलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे कार्यालय में जाकर ही इसकी जानकारी दे सकते हैं।
सूचना आयुक्त के निर्देशों की जाएगी पालना : डीडीपीओ
डीडीपीओ प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कार्यभार संभाला है। उन्हें सूचना आयुक्त से नोटिस जारी होने का कोई संज्ञान नहीं है। अगर सूचना आयुक्त ने कोई नोटिस जारी किया है तो उसकी अनुपालना की जाएगी।