आरटीआइ के प्रति किया जागरूक

सिटीजंस ग्रीवेंसीज कमेटी की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एवं आरटीआइ उप

By JagranEdited By: Publish:Fri, 09 Mar 2018 06:39 PM (IST) Updated:Fri, 09 Mar 2018 06:39 PM (IST)
आरटीआइ के प्रति किया जागरूक
आरटीआइ के प्रति किया जागरूक

जागरण संवाददाता, करनाल : सिटीजंस ग्रीवेंसीज कमेटी की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एवं आरटीआइ उप समिति की ओर से गुरुनानक खालसा कॉलेज में सूचना का अधिकार विषय पर सेमिनार लगाया गया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को आरटीआइ एक्ट के प्रति विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य वक्ता सुरेंद्रा ¨सह ने कहा कि सरकारी विभागों में पैसा कब और कैसे खर्च होता है, इसका हिसाब मांगने का हक देश के हर नागरिक को है। सरकार की जो सूचनाएं संसद या विधानमंडल को मिल सकती है, वही आम आदमी को देने से सरकार इंकार नहीं कर सकती। सुरेंद्रा ¨सह ने कहा कि सूचना लेना हमारा मौलिक अधिकार है। आरटीआइ एक्ट के तहत अधिकार का प्रयोग करें और शासन के पहरेदार बनें।

चेयरमैन एसएम कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने में आरटीआइ का बड़ा महत्व है। ¨प्रसिपल डॉ. सीमा शर्मा ने कहा कि अपने विवेक के अनुसार आरटीआइ का प्रयोग करें। मंच संचालन देवी भूषण और बीर ¨सह ने किया।

इस अवसर पर सीजीसी चेयरमैन सत्येंद्र मोहन कुमार, उप समिति प्रधान ओपी सचदेवा, सचिव संजय बत्तरा, वाइस चेयरमैन डीएन अरोड़ा, केके पुरी, संदीप लाठर, केएल विरमानी, आरडी खुराना, एसआर पाहवा, डीआर गुप्ता व रजनीश चोपड़ा मौजूद रहे।

सूचना जो नहीं ली जा सकती

सेमिनार में विद्यार्थियों को बताया गया कि सेना और सशस्त्र बलों जैसे कुछ संगठन इस कानून के दायरे से बाहर हैं। ऐसी सूचनाएं जिनके देने से राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता है, राज्य विधान मंडल या संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है, जांच या मुकदमे की प्रक्रिया में बाधा हो सकती है। विदेशी सरकारों से विश्वास के आधार पर सूचना आदि को देने से इंकार किया जा सकता है।

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