सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू, अवहेलना पर कार्रवाई की तैयारी
जागरण संवाददाता करनाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने कहा
जागरण संवाददाता, करनाल : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं सरकार के निर्देशों के अनुसार एक जुलाई से प्रदेश में सिगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने का भी प्रावधान है। इससे पहले आमजन को जागरूक होने की जरूरत है। जागरुकता के लिए शहर प्रदूषण विभाग की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं।
शिक्षण संस्थानों में जागरूकता शिविर
बोर्ड अधिकारी के अनुसार सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक के लिए जागरुकता बेहद जरूरी है। यदि आमजन जागरूक होगा तो दुकानदार भी सर्तक होंगे। इसके लिए विभाग की ओर से शिक्षण संस्थानों में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि युवा अपने आसपास प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को अच्छे से समझा सकेंगे। शहर में जागरूकता बोर्ड लगवाए गए हैं ताकि प्लास्टिक उपयोग में न लाया जा सके। विभाग की टीमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अगर किसी सूरत में दुकानदार चेतावनी के बावजूद प्लास्टिक का प्रयोग करता है तो विभाग की ओर से कार्रवाई का प्रावधान है।
प्रशासनिक स्तर पर भी दिशा-निर्देश जारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, खनन गतिविधि प्रबंधन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न अधिकारियों के सुझावों पर चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त अनीश कुमार की ओर से सभी अधिकारियों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।