सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में 10 प्रतिशत प्रशिक्षु अनिवार्य : एडीसी

जिला अप्रेंटिसशिप व आत्मनिर्भर कमेटी की मासिक बैठक में एडीसी ने दिए अधिकारियों को निर्दे

By JagranEdited By: Publish:Thu, 30 Jun 2022 10:45 PM (IST) Updated:Thu, 30 Jun 2022 10:45 PM (IST)
सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में 10 प्रतिशत प्रशिक्षु अनिवार्य : एडीसी
सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में 10 प्रतिशत प्रशिक्षु अनिवार्य : एडीसी

जिला अप्रेंटिसशिप व आत्मनिर्भर कमेटी की मासिक बैठक में एडीसी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

जागरण संवाददाता, करनाल:

सरकार के निर्देशानुसार सभी सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में 10 प्रतिशत अप्रेंटिस यानि प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट अप्रेंटिसशिप व आत्मनिर्भर कमेटी का गठन किया गया है। उपायुक्त कमेटी के अध्यक्ष हैं और आइटीआइ के प्रिसिपल धर्मेंद्र सिंह व अप्रेंटिस प्लेसमेंट अधिकारी सुल्तान सिंह मलिक सदस्य सचिव है। किन विभागों में कितने अप्रेंटिस लगे और कितनों ने कार्यकाल पूरा कर लिया, उनके आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए हर मास कमेटी की मीटिग की जाती है।

लघु सचिवालय सभागार में आयोजित कमेटी की मीटिग में अतिरिक्त उपायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि जिस विभाग में अप्रेंटिस की मांग होती है, उसका विवरण हर माह नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल पर डाला जाता है। अप्रेंटिस की हाजिरी व सेशनल मार्क हर माह 10 तारीख तक पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। सभी अधिकारी इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली बैठक में सभी अधिकारी, अप्रेंटिस से संबंधित अपने-अपने कार्यालय का डाटा लेकर उपस्थित हों। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का ट्रेनिग कार्यकाल होता है, जिसमें अभ्यर्थी को औद्योगिक कार्य के लिए ट्रेंड किया जाता है। कार्यकाल के दौरान व्यक्ति एक सामान्य वर्कर के तौर पर ट्रेनर से सीखता है। बॉक्स : प्लेसमेंट अधिकारी ने दी रिपोर्ट

आईटीआइ की ओर से अप्रेंटिस प्लेसमेंट अधिकारी सुल्तान सिंह ने प्रगति रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में 688 प्रतिष्ठान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। इसके तहत सरकारी विभागों में 818 और निजी प्रतिष्ठानों में 137 प्रशिक्षु लगाए गए हैं। इस प्रकार प्रशिक्षुओं की संख्या 955 है।

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