शादियों में होने वाली फाय¨रग पर रोक, एसपी से ली डीसी ने जानकारी

जागरण संवाददाता, कैथल: जिलाधीश सुनीता वर्मा ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तह

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Mar 2018 06:10 PM (IST) Updated:Sat, 31 Mar 2018 06:10 PM (IST)
शादियों में होने वाली फाय¨रग पर रोक, एसपी से ली डीसी ने जानकारी
शादियों में होने वाली फाय¨रग पर रोक, एसपी से ली डीसी ने जानकारी

जागरण संवाददाता, कैथल: जिलाधीश सुनीता वर्मा ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिला की परिधि में आम जनता की जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत शादी व अन्य सामाजिक समारोह के दौरान जश्न के रूप में की जाने वाली फाय¨रग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 2 अप्रैल 2018 से एक जुलाई 2018 तक प्रभावी रहेंगे तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक द्वारा डीसी को दी गई रिपोर्ट में पता चला है कि जिला में गत दिनों शादी व अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान जश्न के रूप में की गई फाय¨रग में दुर्घटनाएं घटी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। डीसी वर्मा ने कहा कि लाइसेंस धारक व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी गई है। वे भीड़भाड़ में जश्न के रूप में फाय¨रग करके दूसरे व्यक्तियों की ¨जदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। इन आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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