सीजेएम ने जेल में कैदियों को बताए उनके अधिकार

जिला कारागार में लोक अदालत में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डा. अशोक कुमार ने कैदियों की समस्याएं सुनीं। उनके सामने कुल 7 मामले रखे गए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 06 Dec 2019 08:00 AM (IST) Updated:Fri, 06 Dec 2019 08:00 AM (IST)
सीजेएम ने जेल में कैदियों को बताए उनके अधिकार
सीजेएम ने जेल में कैदियों को बताए उनके अधिकार

जागरण संवाददाता, जींद : जिला कारागार में लोक अदालत में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डा. अशोक कुमार ने कैदियों की समस्याएं सुनीं। उनके सामने कुल 7 मामले रखे गए। सीजेएम ने कैदी बंदियों व विचाराधीन कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। जिन बंदियों को लीगल एड की तरफ से वकील उपलब्ध करवाया गया है, उनकी व अन्य बंदियों की समस्या को सुनकर उनका समाधान किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक व उप अधीक्षक मौजूद रहे।

डा. अशोक कुमार ने बताया कि चतुर्थ नेशनल लोक अदालत का 14 दिसम्बर को जिला न्यायालय जींद व सब डिविजन नरवाना व सफीदों में लगाई जाएगी। स्थायी लोक अदालत 12 दिसम्बर को लगेगी। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के प्री-लिटिगेटिव व कोर्ट के मामले रखे जाएंगे जैसे पारिवारिक विवाद, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम, रिकवरी, ट्रैफिक चालान इत्यादि मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। डा. अशोक कुमार ने लोगों से अपील की कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित मामलों को रखें और उनका समाधान अधिक से अधिक निपटवाएं।

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