जिले में 25 से 27 नवंबर तक धारा-144 लागू

- कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर बेवजह घरों से बाहर न निकलें आमजन उपायुक्त

By JagranEdited By: Publish:Wed, 25 Nov 2020 06:10 AM (IST) Updated:Wed, 25 Nov 2020 06:10 AM (IST)
जिले में 25 से 27 नवंबर तक धारा-144 लागू
जिले में 25 से 27 नवंबर तक धारा-144 लागू

- कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर बेवजह घरों से बाहर न निकलें आमजन : उपायुक्त

- उपायुक्त जितेंद्र कुमार की अपील- शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन के सहयोगी बनें जिलावासी फोटो : 15 तथा 16

जागरण संवाददाता, झज्जर : उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने आमजन से आह्वान किया है कि बेवजह घरों से लोग बाहर न निकलें। विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर से दिल्ली घेराव करने की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर राज्य व अंतर जिला नाके सील किए जा रहे हैं। आगामी तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू करते हुए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वे मंगलवार को झज्जर लघु सचिवालय सभागार में कर्मचारी महासंघ की ओर से 26 नवंबर को की जाने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल तथा विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर से दिल्ली घेराव करने के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीसी जग निवास, एएसपी बेरी विक्रांत भूषण, सीईओ जिप डा. सुभिता ढाका, आरटीए सचिव अशोक बंसल, एसडीएम झज्जर शिखा, एसडीएम बेरी रविद्र कुमार, एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम बहादुरगढ़ हितेंद्र शर्मा, सीटीएम प्रवीण कुमार, एसई जनस्वास्थ्य विभाग जगबीर मलिक, एसई बिजली निगम संदीप जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अंतर राज्य 11 व अंतर जिला स्तरीय 14 नाके स्थापित :

उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशासन की ओर से प्रयास रहेगा कि इन तीन दिनों में आमजन को परेशानी न हो। आवागमन में असुविधा न हो इसके लिए अन्य विकल्प मार्ग भी चिह्नित किए गए हैं ताकि मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिग होने से रूट को डायवर्ट किया जा सके। किसी भी रूप से कानून व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए हर प्रकार के प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। राजधानी दिल्ली से सीमाएं सील बुधवार सुबह से ही की जा रही हैं और अंतर राज्य 11 नाके स्थापित किए जा रहे हैं वहीं अंतर जिला स्तर पर 14 नाके लगाए जा रहे हैं जिन पर पर्याप्त पुलिस बल सहित प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं जो कि शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मॉनिटरिग दिन-रात करेंगे। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है और यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है तो पुलिस कानूनन अपना कार्य करेगी। झज्जर जिला में 25 से 27 नवंबर तक धारा-144 लागू :

जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिल्ली घेराव की चेतावनी के तहत झज्जर जिला में 25 नवंबर से 27 नवंबर तक किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधीश ने कॉड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आग्नेय शस्त्र, तलवार, गंडासे, लाठी, बरछी, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू अथवा कोई अन्य हथियार लेकर चलते तथा पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाते हुए धारा-144 को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश पारित किए हैं। उक्त आदेश ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों अथवा सरकारी सेवा कर रहे अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। अधिकारी, कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश :

उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल तथा किसानों के दिल्ली घेराव के अंतर्गत आगामी तीन दिन 25 से 27 नवंबर तक किसी भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को अपना मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश हैं। यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी उक्त आदेशों की अवहेलना करता है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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