मोस्टवॉन्टेड पैरोल जम्पर अपराधी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार

- एसएचओ बेरी की टीम ने किया वांछित अपराधी को गिरफ्तार

By JagranEdited By: Publish:Sat, 05 Jun 2021 06:30 AM (IST) Updated:Sat, 05 Jun 2021 06:30 AM (IST)
मोस्टवॉन्टेड पैरोल जम्पर अपराधी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार
मोस्टवॉन्टेड पैरोल जम्पर अपराधी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार

- एसएचओ बेरी की टीम ने किया वांछित अपराधी को गिरफ्तार

- दो 315 बोर व एक 32 बोर सहित तीन देसी पिस्तौल तथा दो कारतूस हुए बरामद

- यमुनानगर से आया था छह सप्ताह की पैरोल पर, समय पूरा होने पर नहीं पहुंचा वापस फोटो : 14

संवाद सूत्र, बेरी : पुलिस की एक टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुऐ जेल से छुट्टी के बाद भगौड़ा, हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए गये एक अति वांछित पैरोल जम्पर अपराधी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अतिवांछित अपराधी पिछले कई दिनों से पैरोल पर जेल से बाहर आकर फरार चल रहा था। सहायक पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए थाना प्रबंधक बेरी उपनिरीक्षक सत्यवान की टीम ने थाना बेरी के एरिया से आरोपित को काबू किया है। जिसे पुन: अदालत में पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बॉक्स :

टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव गोच्छी जिला झज्जर निवासी सतबीर उर्फ ढिल,ू जो कि हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया अपराधी है, को उम्र कैद की सजा हुई थी। वह इन दिनों में यमुनानगर जेल से पैरोल की छुट्टी लेकर बाहर आया था। छुट्टी पूरी होने के बाद वह वापस जेल में न जाकर फरार हो गया था। फिलहाल वह थाना बेरी के एरिया में मौजूद है। जिसके पास अवैध हथियार भी हो सकता है। सूचना के आधार पर काबू किए गए एक व्यक्ति की जब मौका पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से दो 315 बोर व एक 32 बोर सहित तीन देसी पिस्तौल तथा दो कारतूस बरामद हुए। जिसकी पहचान सतबीर उर्फ ढिलू पुत्र हरदेव निवासी गांव गोच्छी जिला झज्जर के तौर पर की गई। बॉक्स :

आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान थाना प्रबंधक बेरी सत्यवान ने बताया कि सतबीर ने फरवरी 2003 में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फतेहाबाद निवासी एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह अमरीक सिंह की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया था। अप्रैल 2003 में थाना सिविल लाइन हिसार के एरिया में जेल वार्डन विजय गुलाटी की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन हिसार में दिनांक 07 अप्रैल 2003 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। हत्या के उपरोक्त मामले में वर्ष 2017 में माननीय अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे (20 वर्ष) उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा के दौरान वह यमुनानगर जेल से 24 अप्रैल 2021 को छह सप्ताह की पैरोल की छुट्टी लेकर जेल से बाहर आया था। छुट्टी पूरी होने के बाद उसे 14 मई 2021 को वापिस जेल में हाजिर होना था। कितु वह छुट्टी पूरी होने के पश्चात जेल में हाजिर न होकर फरार हो गया था। तब से वह लगातार पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था। - फरवरी 2003 में अपने साथियों के साथ मिलकर सापला जिला रोहतक के एरिया में हथियारों के बल पर लूटपाट करने की एक वारदात को अंजाम दिया था।

- सितंबर 2004 में थाना सिटी सोनीपत के एरिया में एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी थी। - अक्टूबर 2004 में सोनीपत जेल में हवालात बन्दी के दौरान आत्महत्या करने का प्रयास किया था। - दिसंबर 2006 में एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया था। जिस के संबंध में थाना बेरी में अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। - जनवरी 2008 में अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ थाना बेरी में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। - अपराधिक मामले में उदघोषित अपराधी घोषित होने के बाद अगस्त 2012 में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। - अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने पर दोषी के खिलाफ सितम्बर 2014 में शस्त्र अधिनियम के तहत थाना बेरी में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। - जेल से पैरोल पर बाहर आने के पश्चात समय पर वापिस जेल ना जाने पर मई 2021 में दोषी के खिलाफ थाना बेरी में पैरोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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