हत्यारिन पत्नी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, प्रेमी को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, झज्जर : करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व गुभाना गांव में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की ह

By Edited By: Publish:Tue, 06 Dec 2016 01:00 AM (IST) Updated:Tue, 06 Dec 2016 01:00 AM (IST)
हत्यारिन पत्नी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, प्रेमी को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, झज्जर : करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व गुभाना गांव में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली दोषी महिला को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत में चली कार्रवाई के दौरान आरोपी पक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं पेश नहीं कर पाया, जिससे वह स्वयं को बेगुनाह साबित कर सके। मामले में एक अन्य चौंकाने वाला पहलू जो सामने आया उसके मुताबिक मृतक के नाबालिग पुत्र ने भी अपनी मां एवं उसके साथी के खिलाफ अदालत के समक्ष बयान दिए है।

इस तरह दिया था वारदात को अंजमा

गौरतलब है कि अप्रैल 2013 में गांव गुभाना निवासी सुरेश पुत्र नफे ¨सह की पुलिस को सड़क किनारे शव मिला था। जांच के दौरान यह सामने आया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सुरेश की मौत हुई है। जिस पर सुरेश के भाई सूरजमल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। तब तक सब ठीक चल रहा था। घटना के करीब एक पखवाड़ा बाद सुरेश के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि जिस रात सुरेश घर से गायब हुआ था। उस रात को गांव के किसी व्यक्ति ने उसे सुरेंद्र उर्फ सोनू पुत्र दीवान सिहं निवासी गुभाना के साथ जाते हुए देखा था। पड़ताल की गई तो पता चला कि सुरेंद्र का सुरेश की पत्नी पुष्पा से भी मिलना जुलना रहता था और वह दोनों फोन पर बात भी करते थे। जो कि सुरेश को काफी अखरता था। ऐसे में शक जताते हुए सुरेश के परिजनों ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

इसी बात को आधार बनाकर जब पुलिस ने जब जांच की तो सामने आया कि सुरेन्द्र उर्फ सोनू उसके भाई को घर से बुलाकर ले गया था। दोनों ने बैठ कर शराब का सेवन किया था और जब सुरेश को नशा ज्यादा हो गया तब उसने सुरेश की हत्याकर शव को सड़क के किनारे फैंक दिया। वारदात को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। बाद में पुलिस जांच में मामला हत्या का पाया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धारा 302 और 120बी का मामला दर्ज कर लिया। बाद में जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई।

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अधिवक्ता एबी दलाल ने बताया कि मामले में मृतक के बेटे ने भी अदालत में अपनी मां के खिलाफ गवाई दी थी। यह बात भी उसी तरफ सामने आई कि उसने सुरेन्द्र को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में उक्त दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। पुष्पा को अदालत ने फांसी की सुजा सुनाई है। जबकि उसके साथी सुरेन्द्र उर्फ सोनू को 20 वर्ष की कैद और पांच लाख रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।

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