सालों से जिन बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथिन बिक रहा, वहां छापेमारी की तो 65 किलोग्राम बरामद

जागरण संवाददाता हिसार शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों से लेकर सिगल यूज प्लास्टिक

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 06:20 AM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 06:20 AM (IST)
सालों से जिन बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथिन बिक रहा, वहां छापेमारी  की  तो 65 किलोग्राम बरामद
सालों से जिन बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथिन बिक रहा, वहां छापेमारी की तो 65 किलोग्राम बरामद

जागरण संवाददाता, हिसार : शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों से लेकर सिगल यूज प्लास्टिक भी धड़ल्ले से बिक रहा है। नगर निगम की कार्रवाई से सब बेखौफ है। यहीं कारण है कि नगर निगम प्रशासन जिन बाजारों से पॉलीथिन व सिगल यूज प्लास्टिक बैन करना चाहता है वहां, आज भी पॉलीथिन बिक रहा है। नगर निगम की टीम ने जब गोविदगढ़ बाजार व भगत सिंह चौक के पास औचक निरीक्षण किया। वहां से करीब 40 किलोग्राम प्लास्टिक की थैलियां व सिगल यूज प्लास्टिक बरामद किया। निगम की टीम ने भगत सिंह चौक के पास गोविदगढ़ बाजार, जलेबी चौक और जहाजपुल चौक क्षेत्र से 65 किलोग्राम कैरी बैग व अन्य प्रकार का पॉलीथिन जब्त की। यह सामान आठ व्यापारियों से बरामद किया और उन्हें 95500 रुपये का जुर्माना किया। टीम ने इस बार नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान प्रवीन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कार्रवाई कर यह सामान जब्त किया है। जब से सिगल यूज प्लास्टिक पर बैन के लिए कमान प्रवीन कुमार के हाथों में आई है निगम ने नई सब्जीमंडी से लेकर कई स्थानों पर प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त किया और हजारों रुपये के जुर्माने किए है। टीम में पवन कुमार, बिश्न सिंह, सुनील कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजेश कुमार शामिल थे।

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व्यापारियों को किया जागरूक

प्रवीन प्रधान और उनकी टीम ने मार्केट में व्यापारियों को जागरूक किया। व्यापारियों से अपील की कि वे सिगल यूज प्लास्टिक से लेकर प्रतिबंधित पॉलीथिन की थैलियां प्रयोग न करे। जो ऐसा करता पाया गया तो नियमानुसार उसे जुर्माना किया जाएगा और सामान जब्त होगा। व्यापारियों को बताया कि राष्ट्रपिता महात्मागांधी की 150वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपिल की थी। पॉलीथिन की थैली व सिगल यूज प्लास्टिक भले ही इस्तेमाल करने में सहज हो लेकिन इनसे पर्यावरण को बड़े स्तर पर नुकसान होता है।

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प्रतिबंधित पॉलीथिन की थैलियां या सिगल यूज प्लास्टिक पर ये है जुर्माना

एक थैली से 100 ग्राम पॉलीथिन बैग पर - 500 रुपये

101 से 500 ग्राम तक पॉलीथिन बैग पर- 1500 रुपये

501 से एक किलो तक पॉलीथिन बैग पर तीन हजार रुपये

एक किलो से ऊपर पांच किलो तक - 10 हजार रुपये

पांच किलो से 10 किलो तक - 20 हजार रुपये

10 किलो से अधिक - 25 हजार रुपये

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बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथिन और सिगल यूज प्लास्टिक बैन के लिए चलाए गए अभियान के तहत कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया तो आठ व्यापारियों के पास से सामान बरामद हुआ। प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियां व सिगल यूज प्लास्टिक की बिक्री के मामले में सामान जब्त किया और उन्हें 95500 रुपये का जुर्माना किया।

- प्रवीन कुमार, प्रधान, नगर पालिका कर्मचारी संघ हिसार।

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