गाड़ी चढ़ाकर अग्रोहा की संतरो देवी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

गाड़ी चढ़ाकर अग्रोहा की कृष्णा कालोनी निवासी संतरो देवी की हत्या में आया फैसला।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 07:56 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 07:56 PM (IST)
गाड़ी चढ़ाकर अग्रोहा की संतरो देवी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
गाड़ी चढ़ाकर अग्रोहा की संतरो देवी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, हिसार : गाड़ी चढ़ाकर अग्रोहा की कृष्णा कालोनी निवासी संतरो देवी की हत्या मामले में बुधवार को एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने लांधड़ी निवासी पवन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने पवन को 26 नवंबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के लिए इससे पहले 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। लेकिन 30 नवंबर को फैसला न हो पाने पर अदालत ने सजा पर फैसले के लिए एक दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी। इस मामले में 30 मई 2018 को कापड़ो निवासी बलजीत ने अग्रोहा पुलिस को शिकायत दी थी। बलजीत ने बताया था कि 29 मई 2018 को वह अपनी मौसी संतरो के घर पर उससे मिलने आया हुआ था। उस दौरान सुबह 5.45 बजे वह मौसेरे भाई अमित के साथ घर के बाहर सो रहा था। आरोपित पवन वहां पहुंचा और उसकी मौसी से बहस करने लगा। पवन मौसी से पानी के कैंपर मांग रहा था। उसकी मौसी ने उसे बताया था कि दोनों कैंपर वह वापस दे चुकी है। बलजीत का आरोप था कि पवन ने उस दौरान अपनी गाड़ी उन तीनों पर चढ़ा दी थी। जिसमें गंभीर रूप से घायल उसकी मौसी संतरो देवी को अग्रोहा मेडिकल कालेज में लेकर गए थे, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

धारा- सजा - जुर्माना - अतिरिक्त सजा

304 - 10 साल - 10 हजार - दो महीने

एसएसटी एक्ट - उम्रकैद - 15 हजार - तीन महीने

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