पूर्वमंत्री से लेकर बड़े कारोबारियों को निगम ने थमाए नोटिस, बिल्डिंगें होंगी सील

ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने पर नगर निगम ने नोटिस दिए हैं। अब राशि नहीं भरने पर प्रतिदिन 100 से 500 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 14 Nov 2019 02:56 PM (IST) Updated:Thu, 14 Nov 2019 02:56 PM (IST)
पूर्वमंत्री से लेकर बड़े कारोबारियों को निगम ने थमाए नोटिस, बिल्डिंगें होंगी सील
पूर्वमंत्री से लेकर बड़े कारोबारियों को निगम ने थमाए नोटिस, बिल्डिंगें होंगी सील

हिसार, जेएनएन।ट्रेड लाइसेंस बनाने में व्यापारियों का रुझान न दिखाना उन्हें महंगा पड़ गया है। नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस बनाने से दूरी बनाने वाले उदासीन व्यापारियों पर सख्त एक्शन ने लिया है। राजगुरु मार्केट में पूर्वमंत्री के व्यापारिक प्रतिष्ठान हरियाणा बीज भंडार से लेकर बड़े सरस्वती ज्वेलर्स, जैन ज्वेलर्स सहित डालमिया व अन्य बड़े कारोबारियों को निगम प्रशासन ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने पर नोटिस भेज चुका है।

नोटिस रिसीव होने की तिथि से ट्रेड लाइसेंस बनवाने तक इस व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से निगम प्रतिदिन 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना वसूलेगा। इसके बाद भी व्यापारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो नगर निगम उनकी बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई को अमल में लाएगा। यह आदेश बुधवार को नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर (जेसी) शालिनी चेतल ने जारी किए। साथ ही जेसी व्यापारियों को चेताया है कि नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस के बिना कोई भी व्यापारी कारोबार नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है हरियाणा नगर निगम एक्ट का उल्लंघन है। उनके प्रति नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

शालिनी चेतन के अनुसार नगर निगम की टीम ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए व्यापारियों के द्वार तक पहुंची। 8 व 9 नवंबर को दो दिन पंजाबी धर्मशाला में व्यापारियों के लिए कैंप लगवाया, ताकि बिना किसी परेशानी के वे एक ही स्थान पर ट्रेड लाइसेंस बनाने की पूरी औपचारिकता करवा सकें। बावजूद इसके बड़े व छोटे व्यापारियों का ट्रेड लाइसेंस के बनवाने में रुझान नहीं दिखा। निगम प्रशासन के अनुसार दो दिन में 49 व्यापारियों ने ही लाइसेंस बनवाए। व्यापारियों की ओर से बरती जा रही इस सुस्त कार्यप्रणाली पर अब निगम प्रशासन ने एक्शन लिया और उन्हें नोटिस थमाने शुरू कर दिए हैं। वहीं करीब एक हजार नोटिस और तैयार किए जा रहे हैं, जो जल्द ही बड़े संस्थानों को थमाए जाएंगे।

कैंप के बाद पहले चरण में इन व्यापारियों को जारी किए नोटिस

- हरियाणा बीज भंडार

- सरस्वती ज्वेलर्स

- जैन ज्वेलर्स

- सैनी स्वीट्स

- रामचाट भंडार

- डालमिया साडी

- नीलकमल साडी

- भादरा जूती

निगम को ट्रेड लाइसेंस की फीस व जुर्माना वसूली से करोड़ों हो सकती है आय

ट्रेड लाइसेंस न बनवाने वाले शहर के 5 हजार से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नोटिस भेज चुका है। जिसमें नंवबर के पहले सप्ताह तक निगम 5250 नोटिस सक्षम युवा के माध्यम से प्रतिष्ठानों को थमाए थे। अब करीब एक हजार और तैयार कर लिये हैं। इन प्रतिष्ठानों से यदि निगम इस साल का जुर्माना भी वसूलता है तो राशि करोड़ों में होने की संभावना है। साल 2018 में निगम के नोटिस के आंकड़े के अनुसार 10406 व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। जबकि करीब एक हजार लोगों ने भी ट्रेड लाइसेंस नहीं लिये। यानि 9 हजार से ज्यादा प्रतिष्ठानों को अब निगम नोटिस थमाएगा। जिनसे जुर्माना राशि सहित वसूली जाएगी। कृष्ण सैनी ने कहा कि व्यापारियों के लिए अब निगम अगला कैंप 15 व 16 नवंबर को नगर सुधार मंडल कार्यालय, ऑटो मार्केट फेज 3 हिसार में लगाएगा।

ट्रेड लाइसेंस के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज

- निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन

- फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर/ टिन नंबर / पैन नंबर

- संपति का मलकियत का प्रमाण, किरायानामा है तो उसकी प्रति।

इन धाराओं के तहत ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य (नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत)

- धारा 330 : सभी प्रकार का उत्पादन एवं विक्रम के लिए फैक्ट्रियां

- धारा 331 : सभी प्रकार की क्रय-विक्रय एवं सेवा संबंधी व्यवसायिक गतिविधियां।

- धारा 335 : सभी प्रकार की खाद्य वस्तुएं निर्माण व विक्रय।

- धारा 336 - मनोरंजन के साधन, व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां।

अगले कैंप में इन एरिया के पहुंचे व्यापारी

- ऑटो मार्केट एरिया

- क्लॉथ मार्केट

- सिटी थाना रोड मार्केट

- बरवाला चुंगी मार्केट

- बस स्टैंड के मुख्य गेट के साथ बनी मार्केट

- सिविल अस्पताल के सामने व सेक्टर 14 की मार्केट

- इनके अलावा साथ लगते अन्य बाजारों से व्यापारी पहुंच कर लाइसेंस बनवा सकते हैं।

--बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करता है। इसलिए प्रत्येक व्यापारी अपना ट्रेड लाइसेंस बनवाए। 15 व 16 नवंबर को नगर सुधार मंडल कार्यालय में नगर निगम द्वारा कैंप लगाया जाएगा। इसमें व्यापारी ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते है। इसके अलावा कार्यदिवस पर निगम में भी बनवा सकते है।

- शालिनी चेतल, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम हिसार।

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