एफसी कालेज की छात्रा का मोबाइल फोन छीनने के 2 दोषी नेकचलनी पर छोड़े

जागरण संवाददाता हिसार।  एडीजे डा. पंकज की अदालत ने अग्रसेन भवन के पास 11वीं कक्षा की एक

By JagranEdited By: Publish:Fri, 05 Apr 2019 08:18 AM (IST) Updated:Fri, 05 Apr 2019 08:18 AM (IST)
एफसी कालेज की छात्रा का मोबाइल फोन छीनने के 2 दोषी नेकचलनी पर छोड़े
एफसी कालेज की छात्रा का मोबाइल फोन छीनने के 2 दोषी नेकचलनी पर छोड़े

जागरण संवाददाता, हिसार। 

एडीजे डा. पंकज की अदालत ने अग्रसेन भवन के पास 11वीं कक्षा की एक छात्रा का मोबाइल फोन छीनने के दो दोषियों को दो-दो साल की नेक चलनी पर छोड़कर 2500-2500 रुपये जुर्माना किया है। अदालत ने 12 क्वार्टर निवासी दोषी संदीप उर्फ पतलू और बड़वाली ढाणी निवासी ललित को नेकचलनी पर छोड़ा है। अदालत ने दोनों को मंगलवार को दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग अनुसार एफसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली मीनू ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह एफसी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 3 जून 2017 को भाई के दोस्त राजकुमार के बाइक पर बैठकर मोबाइल फोन ठीक कराने जा रही थी। वे कन्या स्कूल से अग्रसेन भवन की तरफ निकले तो पीछे से बाइक पर दो युवक आए। बाइक के पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारकर हाथ में लिए हुए मोबाइल फोन छीन लिया और वे मौके से फरार हो गए। उसने वारदात के दौरान बाइक का नंबर नोट कर लिया था और बाद में वह नंबर पुलिस को दे दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने छीना झपटी के मामले में आरोपित संदीप और ललित दोषी मानकर दो-दो साल की नेक चलनी पर छोड़ दिया है।

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