वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण बाबा रामदेव प्रकरण में नहीं हुई बहस, अब सुनवाई 6 सितंबर को

जागरण संवाददाता हिसार एडीजे सीमा सिगल की अदालत में शुक्रवार को स्वामी रामदेव प्रकरण

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Jul 2019 09:39 AM (IST) Updated:Sun, 28 Jul 2019 06:41 AM (IST)
वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण बाबा रामदेव प्रकरण में नहीं हुई बहस, अब सुनवाई 6 सितंबर को
वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण बाबा रामदेव प्रकरण में नहीं हुई बहस, अब सुनवाई 6 सितंबर को

जागरण संवाददाता, हिसार :

एडीजे सीमा सिगल की अदालत में शुक्रवार को स्वामी रामदेव प्रकरण में बहस होनी थी। वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण बहस नहीं हो सकी। अब दोनों पक्षों की बहस के लिए सुनवाई 6 सितंबर को होगी। स्वामी रामदेव के खिलाफ एडवोकेट रजत कल्सन ने इस्तगासा दायर किया था। कल्सन ने कहा था कि स्वामी रामदेव ने लखनऊ में एक जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधी गलत टिप्पणी की थी। कल्सन ने इससे पहले इस केस को एससी-एसटी की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करने की अप्लीकेशन सेशन जज अरुण कुमार सिगल की अदालत में लगाई थी। अदालत ने स्वामी रामदेव के वकील लाल बहादुर खोवाल की बहस सुनकर ट्रांसफर अप्लीकेशन खारिज कर दी थी। यह केस स्पेशल कोर्ट में नहीं चल सकता। इसी वजह से अब केस की सुनवाई एडीजे की अदालत में चल रही है। अदालत में शुक्रवार को वकीलों का वर्क सस्पेंड होने की वजह से बहस नहीं हो सकी।

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