भभूत खिलाकर नाबालिगा से दुष्‍कर्म करने के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास

बाबा बनने का ढोंग कर दोषी नाबालिग को भभूत देता जिससे वह बेहोश हो जाती। इसके बाद किशोरी से दुष्कर्म करता था। आरोपित ने किशोरी की अश्लील वीडियो बनाने के साथ फोटो भी खींच ली थी।

By manoj kumarEdited By: Publish:Wed, 14 Aug 2019 05:17 PM (IST) Updated:Wed, 14 Aug 2019 05:17 PM (IST)
भभूत खिलाकर नाबालिगा से दुष्‍कर्म करने के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास
भभूत खिलाकर नाबालिगा से दुष्‍कर्म करने के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास

हिसार, जेएनएन। भभूत खिलाकर नाबालिग युवती से दुष्‍कर्म करने के दोषी को एडीजे डा. पंकज की अदालत ने 14 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में कारावास को बढ़ा दिया जाएगा।

इससे पहले दुष्‍कर्म के आरोपित को 10 अगस्‍त को दोषी करार दिया था और 13 अगस्‍त को सजा सुनाए जाने का फैसला दिया गया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 15 वर्षीय बच्ची घर पर अकेली थी। भिवानी के दुर्गा कालोनी निवासी गुलाब नाथ 18 दिसंबर 2018 को उनके घर में घुस आया।

बाबा बनने का ढोंग कर वह नाबालिग को भभूत देता जिससे वह बेहोश हो जाती। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके बाद वह उससे दुष्कर्म करता। उसने उसकी अश्लील वीडियो बनाने के साथ फोटो भी खींच ली थी। वह उन फोटो और वीडियो को उसकी रिश्तेदारों के पास भेज रहा था। इस बारे में उसने किसी तरह अपने परिवार के लोगों को बताया। परिवार ने मामला दर्ज करवाया था। अदालत ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उसे दोषी करार दिया।

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