घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

शिवाजी कालोनी थाने में अप्रैल 2018 में पीडि़ता ने शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि गांव का रहने वाला आरोपित मोनू उर्फ सुमित उसका रास्ता रोककर छेडख़ानी करता है और अश्लील फब्तियां कसता

By manoj kumarEdited By: Publish:Sun, 21 Jul 2019 05:11 PM (IST) Updated:Sun, 21 Jul 2019 05:11 PM (IST)
घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की सजा
घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

रोहतक, जेएनएन। पहरावर गांव में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर ढाई हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। शिवाजी कालोनी थाने में अप्रैल 2018 में पीडि़ता ने शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि गांव का रहने वाला आरोपित मोनू उर्फ सुमित उसका रास्ता रोककर छेडख़ानी करता है और अश्लील फब्तियां कसता है।

एक दिन वह घर में अकेली थी, तभी आरोपित घर में घुस गया और छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान उसकी मौसी वहां आ गईं और आरोपित को पकडऩे का प्रयास किया। लेकिन वह भाग गया। पीडि़ता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। सभी तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

चार्जशीट में बदला गया नाम

इस मामले में दोषी के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति रही। जब पीडि़ता ने मामला दर्ज कराया तब आरोपित का नाम मोनू पुत्र सत्ते बताया गया था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की उसमें आरोपित का नाम सुमित पुत्र सतबीर दर्शाया गया। दरअसल, दोषी का नाम मोनू उर्फ सुमित है और उसके पिता का नाम सतबीर उर्फ सत्ते है।

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