नाबालिग युवती से दुष्‍कर्म करने के आरोपी को सुबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। शिकायत पक्ष ठोस सबूत नहीं दे सका। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपित को आरोपमुक्त कर दिया है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Fri, 24 Jan 2020 11:38 AM (IST) Updated:Fri, 24 Jan 2020 11:38 AM (IST)
नाबालिग युवती से दुष्‍कर्म करने के आरोपी को सुबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी
नाबालिग युवती से दुष्‍कर्म करने के आरोपी को सुबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

रोहतक, जेएनएन। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित को आरोपमुक्त कर दिया है। जुलाई 2018 में महिला थाने में शिकायत दी गई कि उनके परिवार की नाबालिग लड़की के साथ अजय नाम के आरोपित ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल कराकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरसी दलाल ने बताया कि बृहस्पतिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। शिकायत पक्ष ठोस सबूत नहीं दे सका। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपित को आरोपमुक्त कर दिया है।

महिला से दुष्कर्म, केस दर्ज

भिवानी : मजदूरी का काम करने वाली एक महिला के साथ  राज मिस्त्री का काम करने वाले दो व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया। 50 वर्षीय महिला ने सिविल लाइन पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि वह मजदूरी का काम करती है। उसने राजमिस्त्री के साथ कई माह तक मजदूरी का काम किया था। इस दौरान वह 10 मई 2019 को उसे अपने दोस्त के घर पर ले गया। वहां पर उसके साथ पहले राजमिस्त्री ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसके दोस्त ने भी डरा धमका कर दुष्कर्म किया। महिला ने कहा कि दोनों ने मामले की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उसे लगातार डराते धमकाते रहे। महिला ने उनसे तंग आकर आखिरकार इस मामले की शिकायत बुधवार सिविल लाइन पुलिस थाने में की। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपितों की तलाश की जा रही है।

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