घर में घुसकर महिला से किया था दुराचार का प्रयास, पांच साल की सजा सुनाई

गांव की एक महिला अपने घर पर अकेली सोई हुई थी। रात को दीवार कूदकर घर के अन्दर एक युवक आया और महिला के साथ जबरदस्ती दुराचार करने की कोशिश की।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Tue, 26 Nov 2019 06:26 PM (IST) Updated:Wed, 27 Nov 2019 12:13 PM (IST)
घर में घुसकर महिला से किया था दुराचार का प्रयास, पांच साल की सजा सुनाई
घर में घुसकर महिला से किया था दुराचार का प्रयास, पांच साल की सजा सुनाई

बौंदकलां, जेएनएन। करीब ढाई साल पहले बौंदकलां खंड के एक गांव की महिला से साथ दुराचार का प्रयास करने के आरोपित को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। थाना बौंद कलां क्षेत्र के गांव की एक महिला अपने घर पर अकेली सोई हुई थी। रात को दीवार कूदकर घर के अन्दर एक युवक आया और महिला के साथ जबरदस्ती दुराचार करने की कोशिश की।

जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस थाना बौंदकलां में दी। जिस पर आरोपित मनबीर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भादंसं  की धारा 376, 511, 456, 506 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया गया तथा उसके खिलाफ 22 अगस्त 2017 को चार्जशीट  तैयार करके न्यायालय में दी गई।

इस मामले की सुनवाई के दौरान दिनांक इस माह 23 नवंबर को अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायधीश फखरूदीन चरखी दादरी की अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 में 5 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद होगी। धारा 456 में दो साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त कैद और धारा 506 में 3 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने  की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त कैद होगी।

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