जोनल हेड ने निदेशक आफिस को बताया जिम्मेदार

फोटो 13 जीयूआर 34 - रेयान ग्रुप इंस्टीटयूट स्कूल के अधिकारियों ने अदालत से कहा उनकी न

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Sep 2017 08:31 PM (IST) Updated:Wed, 13 Sep 2017 08:31 PM (IST)
जोनल हेड ने निदेशक आफिस को बताया जिम्मेदार
जोनल हेड ने निदेशक आफिस को बताया जिम्मेदार

फोटो 13 जीयूआर 34

- रेयान ग्रुप इंस्टीटयूट स्कूल के अधिकारियों ने अदालत से कहा उनकी नहीं कोई गलती

- स्कूल की हर डिमांड हेड आफिस भेज दी जाती थी, वहां से नहीं हुई सुनवाई

सतीश राघव, सोहना (गुरुग्राम) : छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व अन्य धाराओं के आरोप में पुलिस रिमांड पर चल रहे रेयान ग्रुप इंस्टीटयूट स्कूल के उत्तरी क्षेत्र के हेड फ्रांसिस थामस व एचआर हेड ज्यूस थामस को बुधवार को सोहना कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दलील दी कि स्कूल में हुई वारदात में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है। लिहाजा पूछताछ के लिए फ्रांसिस थामस की और रिमांड चाहिए। उधर, एचआर हेड को जेल भेजने की सिफारिश की गई। अदालत ने फ्रांसिस को सोलह सितंबर तक पुलिस रिमांड पर रखने को कहा तो वहीं दूसरे आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रिमांड की बात सुनते ही फ्रांसिस थामस के पैर कांपने लगे। उसने अदालत को बताया कि उसके ऊपर लगे आरोप गलत हैं। उसे जमानत दी जाए। सरकारी वकील ने दलील दी कि स्कूल में हुई बच्चे की हत्या के लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है। पुलिस जांच में स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की लापरवाही सामने आई है। जांच अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने जनवरी 2017 के बाद से रेयान स्कूल भोंडसी की ट्रांसपोर्ट, फायर सुविधा, एनओसी, आल रेगुलेशन, सुरक्षा व्यवस्था, जैसी तमाम जानकारी दस्तावेज सहित मांगे हैं जिन्हे उत्तरी जोन हेड फ्रांसिस ही मुहैया करा सकता है।

प्रद्युम्न आप का बेटा होता तो अहसास होता

फ्रांसिस थामस ने बचाव में बताया में कहा कि वे दिल्ली में बैठते हैं। स्कूल की जो भी मांग उनके पास आती थी, उसे वह मुंबई स्थित हेड आफिस भेज देते थे। वहीं से मंजूरी नहीं मिलती थी। इसमें हमारा क्या दोष है? यह सुनते ही अदालत ने कहा, जब आपकी सुनी नहीं जा रही थी तो आप नौकरी क्यों कर रहे थे? आपको नहीं पता था कि मांग मासूमों की सुरक्षा के लिए होती थी? प्रद्युम्न आप का बेटा होता तो पता चलता। आप सभी की लापरवाही से एक मां-बाप पर क्या बीत रही है? अदालत ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपका दोष नही तो मासूम को न्याय दिलाने तथा दोषी प्रबंधन को सजा दिलाने के लिए मदद करें।

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