ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क लेने पर स्कूल पर होगी कार्रवाई

प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी शुल्क लेने पर रोक लगाई है। प्रशासन का दावा है कि जिला में अब तक 36 स्कूलों की 175 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 11 May 2020 07:30 PM (IST) Updated:Mon, 11 May 2020 07:30 PM (IST)
ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क 
लेने पर स्कूल पर होगी कार्रवाई
ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क लेने पर स्कूल पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: लॉकडाउन के कारण आमजन की आजीविका के स्त्रोत सीमित होने के चलते प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी शुल्क लेने पर रोक लगाई है। इसके बाद भी कुछ स्कूल संचालक निर्देश मान नहीं रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि आदेशों का पालन करते हुए जिला में अब तक 36 स्कूलों की 175 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।्््््

जिला शिक्षा अधिकारी इंदु बोकन ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट स्कूल संचालक मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें। अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिग फंड, रख-रखाव फंड, प्रवेश शुल्क व कंप्यूटर शुल्क आदि शुल्क कोविड-19 जैसी असामान्य परिस्थिति के मद्देनजर स्थगित कर दिए जाएं। वहीं फीस में ना तो कोई वृद्धि की जाए और ना ही उसमें किसी प्रकार का हिडन चार्ज जोड़ा जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी इंदु ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से यातायात शुल्क नहीं वसूल करेगा और इस साल स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाइल इत्यादि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा। सभी स्कूल प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि फीस न देने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम न काटें और न ही उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रखें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फीस एवं अन्य शुल्क से संबंधित दिशा-निर्देश नियम 158 में विस्तृत रूप से अंकित किए हैं जिसके अनुसार सभी प्राइवेट स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस का विवरण प्रतिवर्ष फार्म-6 में भरकर जमा करवाना अनिवार्य है। यदि कोई निजी विद्यालय इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 के अनुसार कार्रवाई की जाए और इससे शिक्षा निदेशालय को अवगत करवाया जाए।

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