आयुध डिपो एरिया से जिला प्रशासन को मिले 3514 दावे और आपत्तियां

एयरफोर्स आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे से 3514 दावे और आपत्तियां जिला प्रशासन के पास पहुंच गई हैं। इन दावे और आपत्तियों के आधार पर मकान तोड़े जाने का मुआवजा तय किया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 05 Jun 2018 06:28 PM (IST) Updated:Tue, 05 Jun 2018 06:28 PM (IST)
आयुध डिपो एरिया से जिला प्रशासन 
को मिले 3514 दावे और आपत्तियां
आयुध डिपो एरिया से जिला प्रशासन को मिले 3514 दावे और आपत्तियां

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : एयरफोर्स आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे से 3514 दावे और आपत्तियां जिला प्रशासन के पास पहुंच गई हैं। इन दावे और आपत्तियों के आधार पर मकान तोड़े जाने का मुआवजा तय किया जाएगा। फिलहाल आयुध डिपो क्षेत्र का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। केस की आगामी सुनवाई 15 जुलाई को होगी, जिसमें गुरुग्राम जिला प्रशासन अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगा।

जिला प्रशासन को दावे और आपत्ति सौंपने की अंतिम तारीख 15 मई थी लेकिन काफी लोगों द्वारा अपने दावे-आपत्तियां नहीं भेजने व कई आरडब्ल्यूए व जनप्रतिनिधियों की मांग पर दावे-आपत्ति भेजने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया था। बता दें कि आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे में अवैध रूप से बने हुए करीब 6 हजार मकानों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये मकान एयरफोर्स आयुध डिपो के बेहद करीब बने हुए हैं। डिपो में कोई भी हादसा होने पर आसपास के क्षेत्र में काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस क्षेत्र के मकानों को तोड़कर पहले मुआवजा तय कर इस अनुमानित राशि का आंकड़ा रक्षा मंत्रालय के पास भेजकर मुआवजे की मांग की जाएगी। ये है प्रतिबंधित क्षेत्र की स्थिति

आयुध डिपो का कुल एरिया : 802 एकड़

900 मीटर दायरे में आयुध डिपो लाइन एरिया : 2,325 एकड़

कुल मकान : 14,154

300 मीटर दायरे में आयुध डिपो लाइन एरिया : 634 एकड़

कुल मकान : 6000 के करीब आयुध डिपो क्षेत्र के 300 मीटर दायरे से अभी तक 3514 दावे दावे और आपत्तियां प्राप्त हुए हैं। दावे-आपत्तियां भेजने के लिए 21 जून तक का समय है।

हरिओम अत्री, जिला राजस्व अधिकारी।

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