अधूरी बिल्डिग के ओसी आवेदन पर ब्लैकलिस्ट होंगे आर्किटेक्ट
एचएसवीपी के संपदा कार्यालय-2 में आधी-अधूरी बिल्डिग के ओसी आवेदन करने वाले आर्किटेक्ट अब सख्ती से निपटाया जाएगा।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा कार्यालय-2 में अधूरी बिल्डिग के ओसी आवेदन करने वाले आर्किटेक्टों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जब तक बिल्डिग नियमों के अनुसार नहीं बनी होगी, कोई भी आर्किटेक्ट उसका ऑनलाइन आवेदन नहीं करेगा। अगर आर्किटेक्ट फिर भी आवेदन करता है और निरीक्षण में काम पूरा नहीं पाया गया तो आर्किटेक्ट को सीधा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
एचएसवीपी के संपदा अधिकारी-2 विवेक कालिया ने पिछले दिनों सेक्टर-28 व 46 में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने के लिए साइटों का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें बिल्डिग अधूरी मिलीं, और निर्माण कार्यो में काफी खामियां मिलीं। साइटों पर काम भवन निर्माण नियमों के मापदंड के हिसाब से नहीं था। विवेक कालिया ने इसके लिए कार्यालय से एसडीई सर्वे एचएस जाखड़ को सभी आर्किटेक्ट को अधूरी बिल्डिगों का ओसी आवेदन न करने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के एसडीई सर्वे एचएस जाखड़ का कहना है कि उन्होंने सभी जेई को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि मकानों के ओसी जारी करने में साइटों का निरीक्षण जरूर किया जाए। अगर किसी भी ओसी आवेदन में साइटों पर काम अधूरा मिलता है तो आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। अगर इसके बाद भी नहीं मानते तो उनके लाइसेंस को रद करने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट को लिखा जाएगा। जाखड़ का कहना है कि सभी आर्किटेक्ट को ई-मेल भेजकर संपदा अधिकारी-2 के दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया गया है।