कमजोर तबके के विद्यार्थियों का दाखिला ड्रा एक मई को

जागरण संवाददाता, गुड़गांव : निजी स्कूलों में कमजोर तबके के विद्यार्थियों के दाखिले के लिए आवेदन की प्

By Edited By: Publish:Fri, 24 Apr 2015 04:07 PM (IST) Updated:Fri, 24 Apr 2015 04:07 PM (IST)
कमजोर तबके के विद्यार्थियों  का दाखिला ड्रा एक मई को

जागरण संवाददाता, गुड़गांव : निजी स्कूलों में कमजोर तबके के विद्यार्थियों के दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब एक मई को ड्रा निकाला जाएगा।

इस बार जिले से 134 ए के तहत दाखिलों के लिए कुल 920 आवेदन किए गए हैं। मंगलवार को आवेदन भरने की अंतिम तिथि थी। सबसे ज्यादा आवेदन अंतिम दिन भरे गए। गुड़गांव खंड से 558, फरुखनगर से 122, सोहना से 240 आवेदन मिले हैं। आवेदन के बाद अब एक मई को ड्रा के जरिए बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाएगा।

निजी स्कूलों में कमजोर तबके के विद्यार्थियों के निशुल्क दाखिलों के लिए विभाग ने आवेदन मांगे थे। शुरुआती दौर में अभिभावक रुचि नहीं दिखा रहे थे और आवेदनों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन अंतिम दिन बड़ी संख्या में आवेदन आए। दूसरी कक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। सबसे अधिक आवेदन गुड़गांव खंड में भरे गए। एलकेजी और यूकेजी लिए 47, पहली कक्षा के लिए 68, दूसरी कक्षा के लिए 91, तीसरी कक्षा के लिए 52, चौथी के लिए 58, पांचवीं कक्षा के लिए 30, छठी कक्षा के लिए 63, सातवीं के लिए 42, आठवीं कक्षा के लिए 28, नौवीं कक्षा के लिए 28, 10वीं कक्षा के लिए 20, 11वीं कक्षा के लिए 26 और 12वीं कक्षा के लिए पांच आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए।

लिस्ट 25 मई तक विभाग को देना होगा

एक मई को खंड स्तर पर दाखिलों के लिए ड्रा निकाला जाएगा। अगर एक दिन में यह काम पूरा नहीं होता तो दूसरे दिन भी ड्रा निकाला जाएगा। इसके आधार पर दो से सात मई तक चयनित बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। दूसरा ड्रा आठ मई को निकाला जाएगा। इस ड्रा के आधार पर स्कूलों में नौ से 14 मई तक दाखिले दिए जाएगे। अगर इसके बाद सीटें खाली रह जाती है तो 15 मई को तीसरा ड्रा निकाला जाएगा। फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं तो प्राइवेट स्कूलों को उनकी लिस्ट 25 मई तक शिक्षा विभाग को देना होगा। प्राइवेट स्कूल नियम 134 ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबके के विद्यार्थियों को दाखिला देने को तैयार नहीं हैं। कई स्कूलों द्वारा कहा गया है कि सरकार नियम 134 ए के तहत दस प्रतिशत बच्चों को दाखिला दिलाने की बजाय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाने की बात भी कर रही है। प्राइवेट स्कूलों में दो लाख रुपये सालाना से कम आय वाले परिवारों के बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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