अग्रिम जमानत की अर्जी

जागरण संवाददाता, गुड़गांव : दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे चंडीगढ़ निवासी रवनीत सिंह ने विदेश में रहत

By Edited By: Publish:Sat, 18 Apr 2015 11:53 PM (IST) Updated:Sun, 19 Apr 2015 04:51 AM (IST)
अग्रिम जमानत की अर्जी

जागरण संवाददाता, गुड़गांव : दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे चंडीगढ़ निवासी रवनीत सिंह ने विदेश में रहते हुए गुड़गांव की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है। याचिका पर सुनवाई 29 को होगी। गुड़गाव पुलिस ने उसके खिलाफ एलओसी (लुकआउट नोटिस) तक जारी करवा दी है। रवनीत सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की सिफारिश भी इंटरपोल से 15 दिन पहले सिफारिश की थी, लेकिन कुछ जानकारी शेष रहने के बाद पत्र को वापस भेज दिया गया था। डीसीपी (ईस्ट) ने दस्तावेज में सुधारकर फिर से एक सप्ताह पहले इंटरपोल के पास सरकार माध्यम से सिफारिश भेज दी थी।

रियल स्टेट कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर युवती से दुष्कर्म की शिकायत पर एफआइआर दर्ज होते ही आरोपी अमेरिका भाग गया था। उसका पासपोर्ट रद कर दिया गया है। समराला पंजाब के मालवा कालेज में प्रिंसिपल और आरोपी के पिता डा. जशपाल सिंह ने भी 27 मार्च को गुड़गाव के कोर्ट में समर्पण कर दिया था, लेकिन उन्हें 28 मार्च को ही जमानत मिल गई थी। उसके बाद पीड़िता ने जशपाल सिंह के विरोध में उनके मालवा कालेज के सामने ही युवाओं के साथ मिलकर रैली निकाली थी।

जमानत के खिलाफ करेंगे पैरवी

पीड़िता ने बताया कि वह 29 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर रवनीत की अग्रिम जमानत की अर्जी को चुनौती देगी। रवनीत ने उसे शादी का झांसा दे बुलाया और उससे दुष्कर्म किया था। उसे विदेश भगाने में उसके पिता व परिवार वालों ने मदद की थी। उसके द्वारा दिए गए सबूतों के आधार रवनीत के पासपोर्ट को रद किया गया।

मामला एक नजर में

इसी साल 7 जनवरी को डीएलएफ फेज-2 थाने में मूल रूप से पटना निवासी 26 वर्षीया युवती ने रवनीत सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी। वह शादी डॉट कॉम के जरिए 28 वर्षीय रवनीत के संपर्क में आई थी। रवनीत आइआइटी दिल्ली से 2007 बैच का पासऑउट है। वह उस दौरान डीएलएफ फेज-3 में वर्ड क्वाट रिसर्च कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर था। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर युवती को अपने फ्लैट पर बुलाया और उसके खाने में नशीली चीज मिला दी। उसके बाद बेहोशी की हालत में उसने उसे हवस का शिकार बना डाला था।

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