हाईकोर्ट के स्टे पर सरपंच उपचुनाव में राज्य चुनाव आयोग का दखल

संवाद सूत्र, समैन : टोहाना खंड के गांव समैन में सरपंच पद के लिए 4 फरवरी को होने वाले उप

By JagranEdited By: Publish:Mon, 05 Feb 2018 10:22 PM (IST) Updated:Mon, 05 Feb 2018 10:22 PM (IST)
हाईकोर्ट के स्टे पर सरपंच उपचुनाव में राज्य चुनाव आयोग का दखल
हाईकोर्ट के स्टे पर सरपंच उपचुनाव में राज्य चुनाव आयोग का दखल

संवाद सूत्र, समैन :

टोहाना खंड के गांव समैन में सरपंच पद के लिए 4 फरवरी को होने वाले उपचुनाव पर हाईकोर्ट की लगी रोक के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने मामले में दखल देते हुए हाईकोर्ट में दस्तक दे दी है। उक्त मामले में राज्य चुनाव आयोग ने खुद हाईकोर्ट में खड़े होकर इस मामले में सीधा दखल दिया है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपील करके कोर्ट से पूछा है कि किस आधार पर उपचुनावों की प्रक्रिया को रोका गया। साथ में चुनाव आयोग ने इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर से पहले करने की अपील भी है। जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई जल्द करने करने की अपील को मानते हुए 15 फरवरी की तारीख तय कर दी है। अब सरपंच पद के लिए लगे उपचुनाव पर लगे स्टे की सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

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कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को मिलना था सोनिल गिल को चार्ज

उक्त मामले में हाईकोर्ट के स्टे के बाद स्थगित हुए उपचुनाव के बाद गांव की बर्खास्त सरपंच सोनिल गिल को ही दोबारा से गांव के सरपंच का चार्ज देने का निर्णय लिया था।

जिला पंचायत विकास अधिकारी राजेश खोथ ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा था कि गांव की सरपंच सोनिल गिल को ही सोमवार को चार्ज दे दिया जाएगा।

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अभी मामले को देखा जा रहा है।

इस मामले पर जिला पंचायत विकास अधिकारी राजेश खोथ ने कहा कि उन्होंने अभी तक चुनाव आयोग की अपील को देखा तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। उसके बाद ही कोई आगे निर्णय होगा। फिलहाल गांव की सरपंच सोनिल गिल को चार्ज देने की प्रक्रिया पर भी निर्णय लिया जा रहा कि उसे चार्ज दिया जाए या नहीं।

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