प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू, कोई बस सुविधा से कर रहा इंकार तो कई मांग रहा वार्षिक चार्ज

मुकेश खुराना, फतेहाबाद : शिक्षा का अधिकार 134 ए के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग प्राइवेट

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Apr 2018 12:20 AM (IST) Updated:Fri, 27 Apr 2018 12:20 AM (IST)
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू, कोई बस सुविधा से कर रहा इंकार तो कई मांग रहा वार्षिक चार्ज
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू, कोई बस सुविधा से कर रहा इंकार तो कई मांग रहा वार्षिक चार्ज

मुकेश खुराना, फतेहाबाद : शिक्षा का अधिकार 134 ए के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूल अलॉट कर चुका है। अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू हो गई है। कोई प्राइवेट स्कूल विद्यार्थी बस सुविधा देने से इंकार रहा है तो कोई वार्षिक चार्ज मांग कर अभिभावकों को डरा रहा है। एक प्राइवेट स्कूल ने तो यहां तक छात्रा को कह दिया कि उसने सरकारी स्कूल से नौवीं कक्षा पास की है इसलिए उसे हम दाखिला नहीं नहीं दे सकते। अभिभावक विद्यार्थियों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंच रहे हैं और दाखिला की गुहार लगा रहे हैं। बृहस्पतिवार को खंड शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद कार्यालय की तरफ से सात स्कूलों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सबसे ज्यादा शिकायतें विद्यार्थियों को बस सुविधा देने से इंकार करने की आ रही हैं। स्कूलों का कहना है कि 134 ए के तहत विद्यार्थियों को बस सुविधा देने के लिए बाध्य नहीं है। इधर शिक्षा विभाग का भी कहना है कि बस सुविधा के लिए कानूनी रूप से स्कूल बाध्य नहीं है। हालांकि स्कूल वार्षिक चार्ज व अन्य फंडो के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। --इन स्कूलों से मांगा गया स्पष्टीकरण खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार शिकायतें आने के बाद माऊंट लिट्रा, बाल वाटिका, क्रिसेंट, पायनियर, एपेक्स तथा डेफोडिल्स स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। --ये आ रही शिकायतें :

केस : 1

महीने की 850 रुपये फीस मांगी गई है :

अशोक नगर निवासी सुरेश का कहना है कि बेटे का शहर को इंग्लिश मीडियम स्कूल अलॉट हुआ। जब दाखिला के लिए गए तो स्कूल 850 रुपये मासिक तथा 650 रुपये बस के चार्ज मांग रहा है।

---------

केस : 2

खान मोहम्मद की छात्रा कुल¨वद्र का कहना है कि सरकारी स्कूल से नौंवी पास की है। 134 ए के तहत मेरिट के आधार पर स्कूल अलॉट हुआ है लेकिन स्कूल यह कहकर दाखिला देने से इंकार कर रहा है कि वह सरकारी स्कूल की छात्रा है, इसलिए दाखिला नहीं दे सकते हैं।

--------

केस : 3

गांव भूथनकलां के पवन का कहना है कि शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भतीजा का दाखिला हुआ है। स्कूल की वैन भी गांव से गुजरती है लेकिन भतीजा को ले जाने से इंकार कर रहा है। स्कूल का कहना है कि वह बस सुविधा नहीं दे सकते हैं।

--------

134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों को दाखिला देना होगा। स्कूल बस सुविधा के लिए बाध्य नहीं है। ये जरूर है कि स्कूल विद्यार्थियों से फीस नहीं ले सकते हैं। अगर कोई भी स्कूल विद्यार्थियों को तंग रहा है तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

- दयानंद सिहाग

जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद

chat bot
आपका साथी