मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लाभार्थियों को शत प्रतिशत देना सुनिश्चित करें : उपायुक्त

फतेहाबाद(विज्ञप्ति) हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना महामारी से निराश्रित हुए बच्चों के पुनर्वा

By JagranEdited By: Publish:Wed, 07 Jul 2021 05:03 AM (IST) Updated:Wed, 07 Jul 2021 05:03 AM (IST)
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लाभार्थियों को शत प्रतिशत देना सुनिश्चित करें : उपायुक्त
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लाभार्थियों को शत प्रतिशत देना सुनिश्चित करें : उपायुक्त

फतेहाबाद(विज्ञप्ति): हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना महामारी से निराश्रित हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता करने व सुरक्षित भविष्य देने के मकसद से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने मंगलवार को अपने कार्यालय में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में इस योजना का लाभ लाभार्थियों को शत प्रतिशत देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कहा कि कोरोना महामारी में माता-पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों को इस योजना से बड़ी सहायता मिलेगी यानि इस योजना के तहत ऐसे सभी बच्चे, जिन्होंने अपने माता-पिता या उनका पालन पोषण करने वालों को खोया है, उनको हरियाणा सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। हरियाणा बाल संरक्षण समिति द्वारा जिला में अब तक आठ ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में डे-स्कोलर के रूप में दाखिला तथा निजी स्कूल में दाखिला के लिए पीएम केयर्स से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के दौरान किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इत्यादि में दाखिला, निजी स्कूल में दाखिले के लिए पीएम केयर्स से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दादा-दादी या विस्तारित परिवार की देखरेख में रहने वाले बच्चे को निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे-स्कोलर के रूप में दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए सहायता के रूप में भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की मदद के साथ-साथ ऋण के ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को स्नातक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षा शुल्क/पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर छात्रवृत्ति तथा जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स द्वारा समकक्ष छात्रवृत्ति सुविधा दी जाएगी। अनाथ हुई लड़कियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि बालिका के नाम पर बैंक में रखी जाएगी और विवाह के समय उन्हें ब्याज सहित पूरी राशि दी जाएगी। जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन नरेन्द्र मोंगा, सीएमओ डा. वीरेश भूषण, जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग, जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रदीप कुंडू, पीओ आइसीडीएस राजबाला जांगड़ा, जिला कल्याण विभाग से मंजू आदि अधिकारियों ने चिह्नित बच्चों को इस योजना का लाभ शीघ्र देने का आश्वासन दिया।

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