धान की फसल के अवशेष जलाने पर लगाया प्रतिबंध
फतेहाबाद: उपायुक्त एनके सोलंकी ने जिले में धान की फसल की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों को जलाने पर प्
फतेहाबाद: उपायुक्त एनके सोलंकी ने जिले में धान की फसल की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों में बताया गया है कि फतेहाबाद जिला की सीमा के अंदर धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए उसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों से होने वाले प्रदूषण से व्यक्ति के स्वास्थ्य, सम्पत्ति की हानि, तनाव, क्रोध तथा जीवन को बाहरी खतरे की संभावना रहती है, जबकि इन अवशेषों से पशुओं के लिए तूड़ी बनाई जा सकती है। इसके जलाने से चारे की भी कमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संगठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।