मारपीट मामले में दोनों पक्षों के 13 लोगों को कैद

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने मारपीट के मामले में द

By JagranEdited By: Publish:Fri, 21 Sep 2018 01:11 AM (IST) Updated:Fri, 21 Sep 2018 01:11 AM (IST)
मारपीट मामले में दोनों पक्षों के 13 लोगों को कैद
मारपीट मामले में दोनों पक्षों के 13 लोगों को कैद

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों के 13 लोगों को सजा सुनाई है। इनमें एक पक्ष के सात लोगों को तीन साल व दूसरे पक्ष के छह लोगों को एक साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामले के अनुसार गांव सूलीखेड़ा में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। वर्ष 2013 में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन दूसरे पक्ष की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते दूसरे पक्ष ने भी कोर्ट में शिकायत दायर कर दी। कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों की पक्षों के आरोप साबित हो गए।

अदालत ने एक पक्ष के रामस्वरूप, सुनील, जनकराज, गुड्डी देवी, बीर ¨सह, कान्ही देवी व सुलोचना को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दूसरे पक्ष के राजेंद्र, सीमा, बलवंत, विनोद, कुंदन व रमेश को एक साल कैद की सजा सुनाई है।

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