Faridabad crime: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार को चार साल बाद 20 साल की सजा

फरीदाबाद में रिश्ते में मामा ने अपनी ही भांजी को हवस का शिकार बना लिया था। घटना 23 जून 2020 की है। बच्ची को अकेली पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची कुछ दिन चुप रही लेकिन बाद में उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। अब कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 65 हजार का जुर्माना भी लगा।

By Jagran NewsEdited By: Sonu Suman Publish:Fri, 19 Apr 2024 04:37 PM (IST) Updated:Fri, 19 Apr 2024 04:37 PM (IST)
Faridabad crime: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार को चार साल बाद 20 साल की सजा
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार को चार साल बाद 20 साल की सजा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 65 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। महिला थाना सेंट्रल में छह जुलाई 2020 को दर्ज कराए मुकदमे में एक किशोरी ने बताया कि उसके मुंह बोले मामा जहागीर का उनके घर आना-जाना था। 23 जून 2020 को वह घर आया। उस समय किशोरी अकेली थी। 

जहांगीर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर धमकी दी। पीड़िता कुछ दिन चुप रही लेकिन बाद में उसने यह बात अपने स्वजन को बताई। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने जहागीर को सजा सुनाई व जुर्माना किया है। इस मामले की पैरवी सरकारी वकील डॉ. रेखा जांगड़ा ने की थी।

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