सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, सीबीआइ करेगी जांच

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : सुप्रीम कोर्ट ने गांव सागरपुर के रहने वाले हरियाणा पुलिस क

By JagranEdited By: Publish:Tue, 24 Oct 2017 07:08 PM (IST) Updated:Tue, 24 Oct 2017 07:08 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज 
की, सीबीआइ करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, सीबीआइ करेगी जांच

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : सुप्रीम कोर्ट ने गांव सागरपुर के रहने वाले हरियाणा पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआइ) महाबीर ¨सह की आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआइ से न कराने की अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को उचित ठहराते हुए मामले की जांच सीबीआइ से कराने के आदेश यथावत रखे हैं।

गांव सागरपुर तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद के रहने वाले महाबीर ¨सह हरियाणा पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर गुरुग्राम में तैनात थे। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों थानेदार निरीक्षक जगदीश प्रसाद, निरीक्षक हरदीप हुड्डा, निरीक्षक बाबूलाल, एमएचसी कुलवंत, लेखाकार पवन, एएसआइ विकास, विकास का छोटा भाई विजय, तत्कालीन निरीक्षक बाद में उपाधीक्षक आत्माराम, उपाधीक्षक सत्या, ट्रैफिक डीसीपी विनोद कौशिक पर गलत तरीके से दबाव डाल कर काम कराने, लाखों रुपये लेने और फिर विभागीय कार्रवाई खोलने से परेशान होकर 28 अप्रैल-2016 को आइएमटी फरीदाबाद के पास जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली थी। उसकी बेटी सोनिया ने उनके शव की पहचान की थी। उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में उक्त पुलिस अधिकारियों के नाम, गलत दबाव डाल कर काम कराने और रुपये लेन-देन के मामले का उल्लेख था। इस आधार पर बल्लभगढ़ के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त भूपेंद्र ¨सह ने थाना सदर में मृतक की पत्नी चंचल के बयान पर मामला दर्ज किया था। मामले की जांच तब से हरियाणा पुलिस की विशेष टीम कर रही थी, लेकिन ये टीम अपने वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करने में असमर्थ रही। एएसआइ महाबीर ¨सह की पत्नी चंचल ने हाई कोर्ट से मांग की कि उनके पति महाबीर ने आत्महत्या उक्त पुलिस अधिकारियों से परेशान होकर की है। इन अधिकारियों में डीसीपी और एसीपी, डीएसपी व इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। हरियाणा पुलिस अपने अधिकारियों के दबाव में आकर निष्पक्ष जांच नहीं कर पाई। मामले की जांच किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश कुलदीप ¨सह ने चंचल की याचिका पर मामले की जांच 24 सितंबर-2017 को सीबीआइ को करने और दोबारा से रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुलिस के सभी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दायर की। सुप्रीम के दो न्यायाधीशों की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अधिकारियों की याचिका को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के सीबीआइ से जांच कराने के फैसले को उचित ठहराया है। अब मामले की जांच सीबीआइ करेगी।

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